यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों का भारत के कॉलेजों में दाखिला कानूनन संभव नहीं कल होगी सुनवाई
यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों का भारत के कॉलेजों में दाखिला कानूनन संभव नहीं कल होगी सुनवाई
यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों का भारत के कॉलेजों दाखिला कानूनन संभव नहीं है. इस मामले में केंद्र सरकार (Central Government) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में हलफनामा दाखिल किया है. इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी.
नई दिल्ली. यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों का भारत के कॉलेजों दाखिला कानूनन संभव नहीं है. इस मामले में केंद्र सरकार (Central Government) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में हलफनामा दाखिल किया है. इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी. यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को भारत के कॉलेज में एडमिशन देने की मांग पर सरकार ने जवाब दाखिल किया है. दरअसल ये वो छात्र हैं जो या तो NEET में कम अंक के चलते वहां गए थे या सस्ती पढ़ाई के लिए गए थे. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यूक्रेन से लौट आए छात्रों की सहायता की जाएगी.
केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत सरकार ने देश की शीर्ष चिकित्सा शिक्षा नियामक निकाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एनएमसी) के परामर्श से यूक्रेन से लौटने वाले छात्रों की सहायता के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं. यूक्रेन से लौटे छात्रों के लिए भारत में चिकित्सा शिक्षा के अपेक्षित मानकों को बनाए रखने के मद्देनजर संतुलित किया गया है. ऐसे में यूक्रेन के कॉलेज से सहमति ले दूसरे देश में डिग्री पूरी करें.
केंद्र सरकार ने दिया नियमों का हवाला
केंद्र ने कहा है कि इस संबंध में कोई और ढील, जिसमें इन वापस लौटे छात्रों को भारत में मेडिकल कॉलेजों में स्थानांतरित करने की मांग शामिल है, ऐसा कराना न केवल एमसीआई अधिनियम-1956 और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के साथ-साथ इसके तहत बनाए गए नियमों का भी उल्लंघन होगा. केंद्र ने कहा कि यह देश में चिकित्सा शिक्षा के मानकों को भी गंभीर रूप से बाधित करेगा.
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Tags: Central government, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : September 15, 2022, 17:03 IST