आतिशी बन गई हैं CM वकील ने SC बताया तो बोले जज साहब- अब समस्या नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी हरप्रीत सिंह नाम के एक कैदी की रिहाई की याचिका पर सुनवाई के दौरान की. इससे पहले पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई थी कि खुद जेल में रहने के चलते तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सजा माफी की फाइलों पर दस्तखत नहीं कर पा रहे. इस कारण कई कैदियों की याचिका अटकी हुई है.

आतिशी बन गई हैं CM वकील ने SC बताया तो बोले जज साहब- अब समस्या नहीं
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली में कैदियों की रिहाई से जुड़ी फाइलों के निपटारे के मामले पर सुनवाई हुई. इस मामले में दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नई मुख्यमंत्री ने पद संभाल लिया है. ऐसे में अब कैदियों की रिहाई से जुड़ी फाइलों का जल्द निपटारा हो जाएगा. वकील की इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने संतुष्टि जताते हुए कहा कि अब जो बदलाव हुआ है, उसके कारण कोई समस्या नहीं होगी. कोर्ट ने इसके साथ ही दिल्ली सरकार को एक कैदी की सजा माफी याचिका पर 3 हफ्ते के अंदर फैसला लेने का निर्देश दिया. वहीं मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को तय कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी हरप्रीत सिंह नाम के एक कैदी की रिहाई की याचिका पर सुनवाई के दौरान की. इससे पहले पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई थी कि खुद जेल में रहने के चलते तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सजा माफी की फाइलों पर दस्तखत नहीं कर पा रहे. इस कारण कई कैदियों की याचिका अटकी हुई है. इससे पहले 6 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से सवाल किया था कि क्या इन फाइल पर साइन करने से रोक है. इसके सवाल लेकर सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा था कि ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं बनी है. वो इस मामले में निर्देश लेकर कोर्ट को अवगत कराएंगी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह मामला सिर्फ एक केस तक ही सीमित नहीं है. दूसरे मामलों में भी ऐसे ही सवाल खड़े हो सकते हैं. इस पर अपना रुख स्पष्ट करें. लोगों की व्यक्तिगत आजादी से जुड़े मामलों को लंबित नहीं रखा जा सकता. Tags: Delhi news, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : September 23, 2024, 15:00 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed