राजीव गांधी हत्‍याकांड के दोषियों की रिहाई के खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका

केंद्र सरकार (Central Government) ने राजीव गांधी हत्‍याकांड के दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है. इधर, रिहाई के आदेश पर इस मामले के दोषियों को जेल से रिहा कर दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों के 30 साल से जेल में बंद रहने को आधार माना था.

राजीव गांधी हत्‍याकांड के दोषियों की रिहाई के खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका
नई दिल्‍ली. केंद्र सरकार (Central Government)  ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्‍याकांड के सभी दोषियों को रिहा करने के 11 नवंबर के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में पुनर्विचार याचिका दायर की है. इधर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नलिनी, रविचंद्रन, रॉबर्ट पायस, सुतेन्द्रराजा उर्फ संथन, श्रीहरन उर्फ मुरुगन और जयकुमार जेल से बाहर आ गए. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इन सभी लोगों के 30 साल से अधिक समय से जेल में बंद रहने को आधार माना था. गौरतलब है कि देश के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी की 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में हत्‍या कर दी गई थी. इस हत्‍याकांड में श्रीलंका के आतंकी संगठन लिट्टे के सदस्‍य शामिल थे. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी| Tags: Central governmentFIRST PUBLISHED : November 17, 2022, 21:07 IST