महाराष्ट्र: पूर्व मंत्री जितेंद्र आह्वाड को बड़ी राहत छेड़खानी के मामले में अग्रिम जमानत मंजूर
महाराष्ट्र: पूर्व मंत्री जितेंद्र आह्वाड को बड़ी राहत छेड़खानी के मामले में अग्रिम जमानत मंजूर
एनसीपी (NCP) नेता व पूर्व मंत्री जितेंद्र आह्वाड को ठाणे कोर्ट से मंगलवार को बड़ी राहत मिली. ठाणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने महिला से छेड़खानी के मामले में आह्वाड को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी. कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में शिकायतकर्ता महिला से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे.
मुंबई. महाराष्ट्र (Maharashtra) के एनसीपी (NCP) नेता व पूर्व मंत्री जितेंद्र आह्वाड को ठाणे कोर्ट से मंगलवार को बड़ी राहत मिली. ठाणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने महिला से छेड़खानी के मामले में आह्वाड को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी. अग्रिम जमानत मिलने के बाद आह्वाड पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार फिलहाल हट गई है. ठाणे की कोर्ट ने 15 हजार के निजी मुचलके पर आह्वाड को अग्रिम जमानत देते हुए कई शर्तें भी लगाई है. कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में शिकायतकर्ता महिला से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे. पुलिस अधिकारी जब भी पूछताछ के लिए बुलाएंगे, वे हाजिर होंगे. इस मामले में सबूतों और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे.
इसके पहले मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान आह्वाद के वकीलों ने वीडियोक्लिप दिखाते हुए दलील दी कि यह घटना उस समय की है जब मुख्यमंत्री ब्रिज के उद्घाटन के लिए आए थे. वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी, जिसके चलते भगदड़ जैसा माहौल बना था और यह घटना हो गई थी. वहीं, 20 दिनों पहले आह्वाड और शिकायतकर्ता महिला एक और कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां आह्वाड ने उन्हें अपनी बहन कहा था. जबरदस्त भीड़ के चलते धक्का मुक्की जैसी घटना हुई थी.
पूर्व मंत्री जितेंद्र आह्वाद लगातार विवादों में
पिछले एक सप्ताह में जितेंद्र आह्वाद लगातार विवादों में रहे हैं. पूर्व मंत्री जितेंद्र आह्वाड ने कहा कि ये सब सिर्फ राजनीतिक खेल है. मेरे खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ वो इसी का हिस्सा है. सिनेमाहॉल में मारपीट को लेकर दाखिल मामला भी इसी का हिस्सा था. वहीं, दूसरी तरफ ठाणे पुलिस ने आह्वाद की अग्रिम जमानत की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि अगर पूर्व मंत्री जितेंद्र आह्वाड को जमानत दी गई तो वो गवाहों को प्रभावित और सबूतों की टेम्पर कर सकते हैं, क्योंकि वो एक राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्ति हैं. इतना ही नहीं, इस मामले में जांच भी चल रही है, इसलिए आरोपी को अग्रिम जमानत देने ठीक नहीं होगा. दरअसल एक महिला ने आह्वाद के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज कराया था.
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Tags: Maharashtra, NCP, Woman molestationFIRST PUBLISHED : November 15, 2022, 18:15 IST