Income Tax Notice: क्या गलती से आपको भी मिला है इनकम टैक्स का नोटिस ऐसे सुधार करें

आयकरदाता और चार्टेड अकाउंटेंट (Income Tax Payer and Chartered Accountant) की एक छोटी गलती से आयकर विभाग के नोटिस (Income Tax Notice) दूसरे लोगों को पहुंच रहे हैं. इस पर आयकर विभाग ने कहा है कि पैन कार्ड (PAN Card) की एक अंक गलत भरने से यह दिक्कतें हो रही हैं. ऐसे में कुछ नोटिस उन लोगों तक पहुंच जा रहे हैं, जिनको ये नोटिस नहीं जाने थे.

Income Tax Notice: क्या गलती से आपको भी मिला है इनकम टैक्स का नोटिस ऐसे सुधार करें
नई दिल्ली. आयकरदाता और चार्टेड अकाउंटेंट (Income Tax Payer and Chartered Accountant) की एक छोटी गलती से आयकर विभाग के नोटिस (Income Tax Notice) दूसरे लोगों को पहुंच रहे हैं. इस पर आयकर विभाग ने कहा है कि पैन कार्ड (PAN Card) की एक अंक गलत भरने से यह दिक्कतें हो रही हैं. ऐसे में कुछ नोटिस उन लोगों तक पहुंच जा रहे हैं, जिनको ये नोटिस नहीं जाने थे. ऐसे में बेवजह नोटिस मिलने से लोग परेशान हो रहे हैं. आयकर विभाग ने कहा है कि ऐसे में अगर किसी शख्स को इस तरह के नोटिस चले गए हैं तो वे आयकर विभाग को इसकी जानकारी कई तरह से दे सकते हैं. आपको बता दें कि आयकर भरते समय कई बातों का ख्याल रखना होता है. गलत रिटर्न भरने के बाद कम से कम दो बार सभी जानकारी को दोबारा से जांच करनी चाहिए. आयकर विभाग के ई-सत्यापन योजना में तीन नोटिस भेजने के नियम हैं. यदि पैन कार्ड संख्या गलत दर्ज होगी तो तीनों नोटिस गलत ई-मेल पर पहुंचेंगे. इसलिए समय पर आप अगर आयकर विभाग को सूचित कर दें तो ये सबसे बढ़िया रास्ता है. आयकर विभाग का नोटिस की बात सुनते ही आयकरदाता के मन में डर बैठ जाता है. क्या कहते हैं जानकार आपके शहर से (दिल्ली-एनसीआर) राज्य चुनें उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तराखंड हरियाणा झारखंड छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश महाराष्ट्र पंजाब दिल्ली-एनसीआर Breaking News: जामा मस्जिद प्रशासन का फैसला, अकेली लड़की का अंदर जाना मना श्रद्धा वालकर हत्याकांड: आरोपी आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट आज, उसे FSL लेकर पहुंची पुलिस श्रद्धा हत्याकांड पर अमित शाह की आई पहली प्रतिक्रिया, जानें 'कातिल' को लेकर क्या कहा दिल्ली MCD चुनाव: कांग्रेस का वादा- जीतने पर 28 लाख परिवारों को साफ पानी के लिए देंगे फ्री RO इनफर्टीलिटी का दर्द झेला, फिर मदद के लिए बनाया स्‍टार्टअप, उद्यमी बनी,अब अंतरराष्‍ट्रीय मंच मिलेगा मौका जामा मस्जिद में लड़कियों की एंट्री बैन, प्रवक्‍ता बोले- 'लड़कियां अपने प्रेमियों के साथ आती हैं, अनुचित हरकतें करती हैं' Explainer : क्या होते हैं वीआईपी कैदियों के लिए जेल के कायदे कानून और सुविधाएं दलित मुसलमानों के आरक्षण की मांग पर, बीजेपी OBC मोर्चा प्रमुख ने बताया फॉर्मूला कैलाश विजयवर्गीय का दावा, भारत जोड़ो यात्रा बेअसर साबित होगी, कांग्रेस पर किया वार नई शराब नीति केस: विजय नायर और अभिषेक की जमानत पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार स्‍वाति मालीवाल बोलीं, ये भारत है ईरान नहीं, जामा मस्जिद में महिलाओं की एंट्री बैन पर इमाम को नोटिस राज्य चुनें उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तराखंड हरियाणा झारखंड छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश महाराष्ट्र पंजाब दिल्ली-एनसीआर चार्टेड अकाउटेंट अमरेश कुमार कहते हैं, ‘आयकर विभाग का नोटिस की बात सुनते ही आयकरदाता के मन में डर बैठ जाता है. आयकरदाता अगर रिटर्न में गलत जानकारी भर दी है तो विभाग के अधिकारी उसे डराते हैं. इससे आयकरदाता के मन में डर बैठ जाता है. ऐसे में अगर आय़कर विभाग की जिस ई-मेल आईडी से नोटिस आया है, उस पर व्यक्ति अपनी पूरी जानकारी और पैन कार्ड संख्या देकर सूचित भी कर सकता है. यह भी बता सकता है कि उसे गलत नोटिस भेज दिया गया है. इसके अलावा आयकरदाता 18001034215 नंबर भी संपर्क कर अपनी बात कह सकता है. इसके बाद भी अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आयकर विभाग के ऑफिस में जा कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है. ये भी पढ़ें: बिजली संशोधन विधेयक- 2022 के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन, कई यूनियनों ने दिया केंद्र सरकार को यह अल्टीमेटम गौरतलब है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को पार हुए महीनों बीत चुके हैं. लेकिन, अभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असेसमेंट की प्रक्रिया चल रही है. सही रिटर्न दायर करने वालों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से रिफंड मिल रहा है, जबकि गलती करने वाले करदाताओं को आयकर विभाग से नोटिस मिल रहा है. हालांकि, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिलना कहीं से ठीक बात नहीं है, लेकिन नोटिस मिलते ही घबराना भी ठीक नहीं है. आयकर विभाग कई कारणों से करदाताओं को नोटिस भेजता है. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी| Tags: Income tax department, Income tax india, Income tax latest news, Income tax noticeFIRST PUBLISHED : November 24, 2022, 16:58 IST