20 रुपये की रिश्वत 30 साल तक चलता रहा मुकदमा 1996 के केस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब सुनाया फैसला

गुजरात में 20 रुपये की रिश्वत लेने से जुड़ा करीब 30 साल पुराना मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद खत्म हो गया. कोर्ट ने ग्राम पंचायत के एक क्लर्क और चपरासी की दोषसिद्धि रद्द करते हुए दोनों को बरी कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिश्वत की मांग साबित हुए बिना सिर्फ रकम की बरामदगी दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है.

20 रुपये की रिश्वत 30 साल तक चलता रहा मुकदमा 1996 के केस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब सुनाया फैसला