69000 यूपी शिक्षक भर्ती की निकलेगी नई मेरिट लिस्ट क्यों लिया गया यह फैसला
69000 यूपी शिक्षक भर्ती की निकलेगी नई मेरिट लिस्ट क्यों लिया गया यह फैसला
UP Teacher Vacancy: यूपी में 69,000 असिस्टेंट शिक्षक भर्ती की फिर से नई मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी. इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है.
UP Teacher Recruitment: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में 69,000 असिस्टेंट शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने जून 2020 और जनवरी 2022 में जारी चयन सूचियों को रद्द कर दिया था. इसमें 6,800 उम्मीदवार शामिल थे. न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की पीठ ने महेंद्र पाल और अन्य द्वारा दायर 90 विशेष अपीलों का निपटारा करते हुए यह आदेश जारी किया, जिसमें पिछले साल 13 मार्च के सिंगल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई थी.
ताजा आदेश कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया. कोर्ट ने निर्देश दिया कि नई चयन सूची तैयार करते समय वर्तमान में कार्यरत असिस्टेंट शिक्षकों पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें चालू शैक्षणिक सेशन पूरा करने की अनुमति दी जा सके. इसका उद्देश्य छात्रों की शिक्षा में व्यवधान को रोकना है. पीठ ने पहले के आदेश को भी संशोधित किया और कहा कि आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवार जो जनरल कैटेगरी मेरिट सूची में योग्यता प्राप्त करते हैं, उन्हें उस कैटेगरी में स्थानांतरित किया जाना चाहिए.
क्या है पूरा मामला
यह मामला दिसंबर 2018 का है, जब उत्तर प्रदेश में 69,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. वर्ष 2019 में 410,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए और वर्ष 2020 में रिजल्ट जारी किया गया था. इसमें से 147,000 उम्मीदवार परीक्षा में सफल हुए. पास होने वालों में 110,000 आरक्षित वर्ग के थे.
शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर खड़े हुए सवाल
इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई. हालांकि, भर्ती प्रक्रिया जल्द ही जांच के दायरे में आ गई. इसमें आरोप लगाया गया था कि आरक्षित वर्ग के करीब 19,000 उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया. कुछ उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया.
अब आगे क्या होगा?
इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अब 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में पूरी मेरिट लिस्ट को रद्द करने का आदेश दिया है. हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि भर्ती नियमों के अनुसार की गई थी, लेकिन अदालत के फैसले के अनुसार सरकार को तीन महीने के भीतर नई मेरिट लिस्ट जारी करनी होगी. इस नई लिस्ट में आरक्षण नीतियों और शिक्षा नियमों के उचित क्रियान्वयन का पालन करना होगा, ताकि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो.
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Tags: UP Teacher, UP Teacher Recruitment ExamFIRST PUBLISHED : August 17, 2024, 15:58 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed