किक्रेट को लेकर विवाद होली का दिन और कार से 1 KM तक घसीटा7 दोषियों को सजा

Panchkula Crime News: हरियाणा के पंचकूला में जिला अदालत ने सात साल पुराने मर्डर केस में अपना फैसला सुनाया है. निर्मम हत्या के मामले में सात आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है.

किक्रेट को लेकर विवाद होली का दिन और कार से 1 KM तक घसीटा7 दोषियों को सजा
तारा ठाकुर पंचकूला. हरियाणा के पंचकूला की जिला अदालत ने वर्ष 2017 के एक बहुचर्चित मर्डर केस में सात आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. इस मामले में युवक को कार से एक किमी तक घसीटा था और फिर मौत के घाट उतार दिया गया था. अब युवक के परिवार को न्याय मिला है. जानकारी के अनुसार, 13 मार्च 2017 को होली का दिन था. इस दौरान वीरेंद्र सिंह पर तलवार और गंडासो से हमला किया गया और फिर कार  में 1 किलोमीटर तक घसीटा गया. घटना में वीरेंद्र सिंह का चेहरा बुरी तरह से खराब हो गया था. इस मामले में वीरेंद्र के परिजन अवतार सिंह की शिकायत पर 9 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया था. अब इस मामले में करीब 7 साल बाद पंचकूला की जिला अदालत ने सात आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. जबकि इस मामले में अन्य दो आरोपियों में से एक की  केस के दौरान मौत हो चुकी है और एक आरोपी अभी भी भगोड़ा है. सात साल बाद मिला इंसाफ सरकारी वकील आकाश तंवर ने बताया कि वीरेंद्र सिंह की हत्या करने वाले लड़कों का पहले भी क्रिकेट को लेकर वीरेंद्र सिंह के परिजन अवतार से झगड़ा हुआ था. इस मामले में मृतक वीरेंद्र के परिजन अवतार ने आरोपियों के खिलाफ 307 मामला भी दर्ज करवाया गया था और उसके बाद इनका राजीनामा हो गया. हालांकि, आपसी रंजिस रखते हुए  13 मार्च 2017 को आरोपी मनमीत और हरमनप्रीत अपने 7 साथियों के साथ अवतार के साथ मारपीट करने के मकसद से एमडीसी के सकेतड़ी  में पहुंचे. लेकिन उनके बदले वीरेंद्र उनसे बातचीत करने के लिए सामने आ गया  और इसके बाद सभी आरोपियों ने वीरेंद्र सिंह को बुरी तरह से तलवार और गंडासों से मारपीट की और उसके बाद कार में लटका कर करीब 1 किलोमीटर तक घसीटा. इस मामले में 7 साल बाद परिजनों को इंसाफ मिला है. Tags: Haryana crime newsFIRST PUBLISHED : December 13, 2024, 06:27 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed