विदेशी मेहमानों की गाड़ियों के लिए केंद्र सरकार ने लागू किए नए नियम ये दस्तावेज होंगे जरूरी

केंद्र सरकार ने इन नए नियमों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. ये नियम सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किए गए हैं. कई बार विदेशों से आने वाले राजनयिक या मेहमान अपने साथ व्यक्तिगत वाहन भी लेकर आते हैं. लेकिन उन वाहनों के लिए अब तक नियम नहीं थे, पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने नए नियम लागू कर दिए हैं.

विदेशी मेहमानों की गाड़ियों के लिए केंद्र सरकार ने लागू किए नए नियम ये दस्तावेज होंगे जरूरी
नई दिल्लीः विदेशों से आने वाले मेहमानों के वाहनों के लिए केंद्र सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने नए नियम लागू कर दिए हैं. अगर कोई विदेशी मेहमान भारत आता है और अपने साथ कोई वाहन लाता है, तो उसे ये नियम मानने पड़ेंगे. नियम के मुताबिक विदेशी मेहमान को अपनी गाड़ी का वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र, वैध ड्राइविंग लाइसेंस या अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (जो भी लागू हो), एक वैध बीमा पॉलिसी, एक वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (यदि मूल देश में लागू हो), ये तमाम डाक्यूमेंट्स अपने साथ रखने होंगे. केंद्र सरकार ने इन नए नियमों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. ये नियम सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किए गए हैं. कई बार विदेशों से आने वाले राजनयिक या मेहमान अपने साथ व्यक्तिगत वाहन भी लेकर आते हैं. लेकिन उन वाहनों के लिए अब तक नियम नहीं थे, पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने नए नियम लागू कर दिए हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | Tags: Road and Transport Ministry, Transport MinisterFIRST PUBLISHED : September 05, 2022, 14:29 IST