बढ़ीं धड़कनें क्या दोबारा होगी NEET पटना और हजारीबाग को लेकर क्या बोले CJI
बढ़ीं धड़कनें क्या दोबारा होगी NEET पटना और हजारीबाग को लेकर क्या बोले CJI
NEET 2024 SC Hearing: नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है.आज तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी. नीट परीक्षा को लेकर उठे सवाल जवाब के बाद स्टूडेंटस के दिलों की धडकनें बढ गईं हैं कि क्या नीट परीक्षा दोबारा होगी.
NEET 2024 SC Hearing: नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा है कि छात्रों के मार्क्स सेंटर की सूची के साथ जारी करें. कोर्ट ने एनटीए को इसके लिए शनिवार दोपहर तक का समय दिया है और कहा है कि शनिवार दोपहर 12 बजे तक नतीजे प्रकाशित कर दें, लेकिन इसी सुनवाई के बीच सुप्रीम कोर्ट की ओर से कई ऐसी बातें पूछी गईं, जिससे अब यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या नीट की परीक्षा दोबारा होगी. हालांकि केंद्र सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वह नीट परीक्षा दोबारा कराने के पक्ष में नही है. सुप्रीम कोर्ट ने पटना और हजारीबाग को लेकर भी चर्चा की. जिसके बाद बिहार और झारखंड के परीक्षार्थियों की धड़कनें बढ़ गईं हैं.
पटना में पहले ब्रीच हुआ पेपर
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई ऐसे मौके आए जब पटना और हजारीबाग का विशेष जिक्र हुआ. सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा कि पटना में परीक्षा के पहले पेपर ब्रीच हुआ था, इसमें अब कोई शंका नहीं है. सीजीआई की इस टिप्पणी से यह स्पष्ट होता है कि पटना में परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया था. इसी तरह सीजीआई ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि हजारीबाग में कितने केंद्र बनाए गए थे. जिस पर उन्होंने सीजीआई को बताया कि कुल पांच सेंटर थे, जिसमें से एक सेंटर ओएसिस स्कूल में पेपर लीक हुआ था. सीजीआई का अगला सवाल था कि यहां कुल कितने छात्र हैं? एनटीए की ओर से जवाब मिला- 2736 छात्र. उनमें से कितने प्रवेश योग्यता में आएंगे? इसके बाद सीजीआई ने कहा कि बेशक, हजारीबाग और पटना में ब्रीच हुआ है. हम जानना चाहते हैं कि कितने छात्र क्वालीफाई किया हैं? इसके बाद सीजीआई ने कहा कि पटना में परीक्षा से पहले पेपर ब्रीच हुआ है इसमें अब कोई शंका नहीं है.
और क्या बोले सीजीआई
सीजीआई ने कहा कि शनिवार 12 बजेतक NTA सेंटर वाइज के साथ छात्रों के मार्क्स जारी करें. सीजीआई ने अपने आदेश में NTA को कहा कि छात्रों के मार्क्स सेंटर की सूची के साथ जारी करें. नतीजे शहर और केंद्र के हिसाब से अलग-अलग घोषित किए जाने चाहिए. वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से मांग की गई कि यह उचित होगा यदि NEET-UG 24 परीक्षा के परिणाम वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएं ताकि केंद्र में कुछ पारदर्शिता लाई जा सके. सीजीआई ने यह भी कहा कि सोमवार को इस मामले में लंच के पहले सुनवाई पूरी कर लेंगे.
Tags: NEET, Neet exam, NEET Topper, NEET UG 2023, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : July 18, 2024, 16:57 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed