सरकारी जमीन पर बाउंड्री बनवा यूसुफ पठान ने बांधे मवेशी हाई कोर्ट जज बोले - जितनी देरी उतना भारी होगा जुर्माना
सरकारी जमीन पर बाउंड्री बनवा यूसुफ पठान ने बांधे मवेशी हाई कोर्ट जज बोले - जितनी देरी उतना भारी होगा जुर्माना
Gujarat High Court on Yusuf Pathan Land Dispute: गुजरात हाई कोर्ट ने वडोदरा में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी सांसद यूसुफ पठान को सख्त चेतावनी दी है. कोर्ट ने साफ कहा कि साल 2014 से चल रहे इस अवैध कब्जे में आप जितनी देरी करेंगे, उतना ही ज्यादा जुर्माना भरना होगा. हालांकि, अदालत ने उन्हें नीतिगत दस्तावेज पेश करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है. वीएमसी ने जून 2024 में उन्हें कब्जा हटाने का नोटिस दिया था.