क्या धर्म बदलने के बाद भी मिलेगा आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा

क्या धर्म बदलने के बाद भी मिलेगा आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा
नई दिल्ली. धर्म बदलने के वावजूद आरक्षण जारी रहने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा है.  भले ही वे इस्लाम, ईसाई, बौद्ध या हिंदू धर्म से किसी भी धर्म में परिवर्तित हो गए हों. सुप्रीम कोर्ट अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षण की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पक्ष रखने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | FIRST PUBLISHED : August 30, 2022, 12:43 IST