गवर्नर बोस ने CM ममता पर किया मानहानि केस जस्टिस राव की बेंच करेगी सुनवाई
गवर्नर बोस ने CM ममता पर किया मानहानि केस जस्टिस राव की बेंच करेगी सुनवाई
West Bengal Governor: राज्यपाल आनंदा बोस ने सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ उनके द्वारा की गई उस टिप्पणी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि महिलाओं ने उनसे शिकायत की है कि वे राजभवन में हालिया घटनाओं के कारण वहां जाने से डरती हैं.
कोलकाता. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंदा बोस ने मंगलवार को पुष्टि की कि उन्होंने सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर कराया है. उन्होंने सीएम ममता के खिलाफ यह मुकदमा कथित तौर पर उनके खिलाफ की गई कुछ अपमानजनक टिप्पणियों के लिए कराया है.
राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मंगलवार को नई दिल्ली रवाना होने से पहले सिलीगुड़ी में पत्रकारों से बातचीत में कहा, “जो कोई भी मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा, उसे परिणाम भुगतने होंगे. वह मेरी संवैधानिक सहयोगी हैं. मैं उनका सम्मान करता हूं. लेकिन मेरे आत्मसम्मान पर सवाल उठाया गया है, इसलिए मैंने मानहानि का मुकदमा दायर किया है.”
हालांकि, उन्होंने पत्रकारों के साथ अपनी पूरी बातचीत में एक बार भी मुख्यमंत्री या ममता बनर्जी शब्द नहीं बोला. इस बीच, कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदरूनी सूत्रों ने भी मानहानि का मुकदमा दायर किए जाने की पुष्टि की है. जस्टिस कृष्ण राव की खंडपीठ में बुधवार को इस मामले की सुनवाई होने की उम्मीद है.
इससे पहले 28 जून को राज्यपाल दफ्तर ने एक कड़े शब्दों वाला बयान जारी कर मुख्यमंत्री की कुछ टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि महिलाएं राजभवन जाने से डरती हैं. मुख्यमंत्री ने 27 जून को यह टिप्पणी पार्टी के दो नवनिर्वाचित विधायकों सायंतिका बनर्जी और रेयात हुसैन सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर असमंजस की स्थिति पर नाराजगी जताते हुए की थी.
उन्होंने राजभवन जाकर शपथ समारोह में शामिल होने के राज्यपाल के निमंत्रण को स्वीकार न करने के उनके फैसले का समर्थन किया था. मुख्यमंत्री ने 28 जून को कहा था कि दो नवनिर्वाचित विधायक राजभवन क्यों जाएंगे? वैसे भी, राजभवन में जो कुछ हुआ है, उसके बाद महिलाएं वहां जाने से डर रही हैं. मुझे शिकायतें मिली हैं.
Tags: Calcutta high court, Mamata banerjee, West bengalFIRST PUBLISHED : July 2, 2024, 23:15 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed