SC ने सुनी दिव्यांग मिलिट्री कैडेट की पुकार कहा - मिले इंश्योरेंस और पुनर्वास
सुप्रीम कोर्ट ने उन कैडेट्स की दुर्दशा पर चिंता जताई है, जो मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान दिव्यांग हो गए और फिर संस्थानों से बाहर कर दिए गए. अदालत ने केंद्र सरकार से बीमा, मेडिकल खर्च, मुआवजा और पुनर्वास की ठोस योजना बनाने के निर्देश मांगे हैं.
