नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जैसे ही ‘बुलडोजर न्याय’ पर रोक लगाने का आदेश दिया, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि सरकारी अधिकारियों के हाथ ऐसे नहीं बांधे जा सकते. हालांकि, पीठ ने नरम रुख अपनाने से इनकार करते हुए कहा कि अगर दो सप्ताह के लिए ‘बुलडोजर कार्रवाई’ पर रोक दिया गया तो कोई ‘आसमान नहीं गिर जाएगा’. जस्टिस गवई ने पूछा, “अपने हाथ को रोक लें. 15 दिनों में क्या हो जाएगा?”
Tags: Supreme Court, Tushar mehtaFIRST PUBLISHED : September 17, 2024, 17:59 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed