TMC सांसद साकेत गोखले पर मुसीबत मनीलॉन्ड्रिंग मामले में ED ने कसा शिकंजा

TMC Saket Gokhale: साकेत गोखले के खिलाफ मनीलॉन्ड्रिंग का मामला गुजरात पुलिस की एफआईआर से उपजा है. गुजरात पुलिस ने लोगों से चंदा के जरिए एकत्र किए गए धन के कथित दुरुपयोग के मामले में दिसंबर 2022 में दिल्ली से गोखले को गिरफ्तार किया था.

TMC सांसद साकेत गोखले पर मुसीबत मनीलॉन्ड्रिंग मामले में ED ने कसा शिकंजा
नई दिल्ली. अहमदाबाद की एक स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य साकेत गोखले के खिलाफ धनशोधन निरोधक कानून के तहत आपराधिक आरोप मंगलवार को तय किए. यह जानकारी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दी. केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा, “प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अहमदाबाद (ग्रामीण) और विशेष पीएमएलए अदालत, अहमदाबाद ने आज धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत राज्यसभा सदस्य एवं तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले के खिलाफ आपराधिक आरोप तय किए…” एजेंसी ने कहा कि 31 वर्षीय सांसद के खिलाफ धनशोधन निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत आरोपपत्र पिछले साल दाखिल किया गया था. उसने कहा, ‘उनके खिलाफ पुलिस मामले (गुजरात पुलिस) में अनुसूचित अपराध के लिए भी आरोप तय किए गए हैं.’ ईडी ने कहा कि विशेष अदालत ने धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत कार्यवाही को तब तक स्थगित रखने के लिए गोखले द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 309 के तहत दायर आवेदन को भी खारिज कर दिया था, जब तक उनके खिलाफ दर्ज अनुसूचित अपराध का मामला अदालत द्वारा तय नहीं हो जाता. ईडी ने अदालत को सूचित किया था, ‘(गोखले द्वारा) लोगों से चंदा के जरिए एकत्र की गई बड़ी धनराशि सट्टा शेयर कारोबार, शराब और भोजन तथा अन्य व्यक्तिगत खर्चों पर व्यय की गई… हालांकि, गोखले ने इन निधियों का दुरुपयोग करने से इनकार किया था. Tags: Enforcement directorate, Gujarat, Gujarat Police, TMC LeaderFIRST PUBLISHED : August 13, 2024, 22:27 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed