नागरिकता दी है तो छत भी दो पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए सुप्रीम कोर्ट बनी ढाल मजनू का टीला में बुलडोजर पर रोक
Pakistani Hindus: जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटेश्वर सिंह की पीठ ने स्पष्ट कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति को जीवन और गरिमा का अधिकार देता है. जजों ने केंद्र से पूछा कि पाकिस्तान से आए हिंदुओं को नागरिकता देने के बाद इनके पुनर्वास की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्या इन्हें बेघर होने के लिए नागरिकता दी गई थी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और डीडीए से चार हफ्ते में जवाब देने को कहा है.