जब कोर्ट में कहा गया ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा SG की किस बात पर मुस्कुराए जज
जब कोर्ट में कहा गया ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा SG की किस बात पर मुस्कुराए जज
Supreme Court News: सेंथिल बालाजी को ईडी ने 14 जून 2023 को गिरफ्तार किया था. केंद्रीय एजेंसी ने पिछले साल अगस्त में उनके खिलाफ 3000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था. बालाजी की कई जमानत याचिकाएं अदालतों द्वारा खारिज कर दी गई हैं.
नई दिल्ली. तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की ज़मानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सेंथिल की जमानत याचिका का विरोध किया है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से तीख बहस होने के बाद एक लम्हा ऐसा भी आया, जब ईडी की तरफ से पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता के साथ शीर्ष अदालत की बेंच पर सुनवाई कर रहे जज भी खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाए.
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद एसजी ने हल्के लहजे में कहा कि आज हम सभी के साथ ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा जैसी स्थिति हो गई क्योंकि ना तो बेंच लंच के लिए उठी और ना ही हमने लंच किया. फिर क्या था, बेंच भी उनकी इस बात पर मुस्कुराने लगी. दरअसल, केस की सुनवाई के दौरान बेंच आज भोजनावकाश के दौरान नहीं उठी थी, जिसके बाद एसजी ने इसका जिक्र कर माहौल को थोड़ा हल्का कर दिया.
Tags: Supreme Court, Tamil nadu, Tushar mehtaFIRST PUBLISHED : August 12, 2024, 16:53 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed