टाइमलाइन बनाना संविधान के खिलाफ SC ने सरकारों को स्पष्ट संदेश दे दिए!
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति पर बिल मंजूरी के लिए तय टाइमलाइन लगाना संविधान के खिलाफ है. अदालत ने स्पष्ट किया कि “deemed assent” जैसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती. हालांकि, अगर राज्यपाल बिना वजह लंबे समय तक चुप रहें, तो अदालत सिर्फ इतना कह सकती है कि वे उचित समय में फैसला करें.