बिलकिस बानो केस: 2 दोषियों की मांग सुन जज साहब भी हैरान बोले- यह कैसे

Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो केस में 2 दोषियों की अंतरिम जमानत याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर हैरानी जताई और कहा कि यह याचिका कैसे स्कीर्य है?

बिलकिस बानो केस: 2 दोषियों की मांग सुन जज साहब भी हैरान बोले- यह कैसे
नई दिल्ली: बिलकिस बानो मामले में दो दोषियों की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कीस बानो केस के 11 दोषियों में से दो की याचिका पर सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया. दरअसल, इन दोषियों ने 8 जनवरी को मिली सजा में छूट रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सवाल उठाए और कहा कि यह कैसे स्वीकार्य हो सकता है. जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार की पीठ ने याचिका को ‘बिल्कुल गलत’ करार दिया. बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ही एक और पीठ के आदेश पर अपील कैसे की जा सकती है? बेंच ने कहा, ‘ये कैसी याचिका है, यह कैसे स्वीकार्य है? यह याचिका कैसे सुनवाई योग्य हो सकती है? यह बिल्कुल गलत है. अनुच्छेद 32 के तहत याचिका कैसे दायर की जा सकती है? हम दूसरी पीठ द्वारा पारित आदेश पर अपील कैसे सुन सकते हैं?’ बिलकिस बानो केस के दोषी राधेश्याम भगवानदास शाह और रजुभाई बाबूलाल सोनी की ओर से पेश हुए वकील ऋषि मल्होत्रा ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी. इसके बाद पीठ ने वकील को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी. भगवानदास शाह ने अंतरिम जमानत के लिए भी याचिका दायर की है. याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि जब तक कि उनकी सजा में छूट पर नया फैसला नहीं आ जाता, तब तक अंतरिम जमानत दी जाए. दरअसल, मार्च में दोनों दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और दलील दी थी कि उनकी सजा में छूट को रद्द करने वाला 8 जनवरी का फैसला 2002 के संविधान पीठ के आदेश के खिलाफ था. उन्होंने अंतिम फैसले के लिए इस मामले को एक बड़ी पीठ को सौंपे जाने की मांग की थी. एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा ने कहा कि इस मामले में अब दो कोर्ट के फैसले हैं. मुझे अथॉरिटी से संपर्क करने की अनुमति दी जाए. लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि दूसरा फैसला मान्य होगा. (इनपुट पीटीआई) Tags: Supreme Court, Supreme court of indiaFIRST PUBLISHED : July 19, 2024, 12:15 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed