केजरीवाल को पद से हटाइएSC में हुई मांग तो जज साहब बोले- एक्शन लेना है तो
केजरीवाल को पद से हटाइएSC में हुई मांग तो जज साहब बोले- एक्शन लेना है तो
Arvind kejriwal News: दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया और कहा कि वह इस मामले में दखल नहीं दे सकता है.
नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला केस में फंसे अरविंद केजरीवाल फिलहाल अंतरिम जमानत पर बाहर हैं. सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ाने के लिए एक याचिका दायर की गई. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए. मगर सुप्रीम कोर्ट ने उसे जरा भी तवज्जो नहीं दी. जी हां, दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया और कहा कि वह इस मामले में दखल नहीं दे सकता है.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में कहा गया कि अरविंद केजरीवाल के हिरासत में रहने की वजह से वह मुख्यमंत्री पद के संवैधानिक दायित्व को निभाने में सक्षम नहीं हैं. इसलिए उन्हें इस पद पर नहीं रहना चाहिए. इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हिरासत में रहते हुए केजरीवाल का सीएम पद पर रहना या न रहना, नैतिकता का सवाल हो सकता है, पर ऐसा कानूनी अधिकार नहीं है, जिसका हवाला देकर उन्हें सीएम पद से हटाने की मांग की जाए. कोई एक्शन लेना है तो एलजी ले, लेकिन हम इस मामले में दखल नहीं देंगे.
21 मार्च को ही ईडी ने किया था अरेस्ट
21 मार्च को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति केस में गिरफ्तार किया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में थे. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 मई) को अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा. शीर्ष अदालत के इस फैसले से केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) को काफी राहत मिली है, जो अपने शीर्ष नेता की अनुपस्थिति में चुनाव प्रचार अभियान को रफ्तार देने के लिए संघर्ष करती नजर आ रही थी.
मगर सुप्रीम कोर्ट ने रखी है यह शर्त
हालांकि, न्यायालय ने उन्हें अपने कार्यालय या दिल्ली सचिवालय जाने और सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर करने पर रोक लगा दी, जब तक कि उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए ऐसा पूरी तरह जरूरी नहीं हो. कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में 50 दिन की हिरासत के बाद, लोकसभा चुनाव के शेष चरण के लिए प्रचार के वास्ते केजरीवाल को 21 दिन के लिए रिहा करते हुए न्यायालय ने कहा कि वह दो जून को आत्मसमर्पण करेंगे. लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण का मतदान एक जून को होना है. मतगणना चार जून को होगी. हालांकि, चौथे चरण का मतदान 13 मई को होगा.
Tags: Arvind kejriwal, Delhi liquor scam, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : May 13, 2024, 12:45 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed