हम निर्देश देते हैं कि SC ने DDA और CPWD के टॉप अफसरों की दी हिदायत
हम निर्देश देते हैं कि SC ने DDA और CPWD के टॉप अफसरों की दी हिदायत
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की है. अवमानना याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि DDA ने एक अप्रोच रोड बनाने के लिए रिज में बड़ी संख्या में पेड़ काट दिए थे.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की है. अवमानना याचिकाओं में नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने CPWD के महानिदेशक और डीडीए उपाध्यक्ष को तलब किया है.
लॉ ट्रेंड की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि ‘हम निर्देश देते हैं कि उत्तरदाता आगे से किसी भी पेड़ की कटाई में शामिल नहीं होंगे और आज की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी.’ अवमानना याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि DDA ने एक अप्रोच रोड बनाने के लिए रिज में बड़ी संख्या में पेड़ काट दिए थे.
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पहले के आदेश में, शीर्ष अदालत ने कहा था कि रूपात्मक चोटियों वाले अन्य क्षेत्रों को संरक्षित करने की आवश्यकता है और वहां निर्माण की कोई अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. इसके अलावा, इसने पर्यावरण और वन मंत्रालय को रिज के उन क्षेत्रों की पहचान करने के तौर-तरीकों पर काम करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया था जो अधिसूचित नहीं हैं लेकिन उनमें भी रिज जैसी विशेषताएं हैं.
पिछली सुनवाई के दौरान SC को सौंपी गई एक रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त केंद्रीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति (CEC) ने कहा है कि पिछले साल दिसंबर में, DDA ने मुख्य छतरपुर रोड से सार्क विश्वविद्यालय तक एक सड़क के निर्माण के लिए रिज वाली भूमि आवंटित की थी. जो वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन करके किया गया था.
Tags: DDA, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : May 10, 2024, 12:37 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed