पेगासस केस में जांच कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी बंद लिफाफे में रिपोर्ट
पेगासस केस में जांच कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी बंद लिफाफे में रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि गोपनीयता के कानून को बेहतर बनाने और गोपनीयता के अधिकार में सुधार, राष्ट्र की साइबर सुरक्षा बढ़ाने, नागरिकों की निजता के अधिकार की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने और गैर-कानूनी निगरानी से संबंधित शिकायत उठाने की व्यवस्था पर कानून अधिनियमित किया जाए.
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में गुरुवार को पेगासस मामले (Pegasus Spying Case) सुनवाई हो रही है. जस्टिस आरवी रविंद्रन समिति की ओर से बेंच के समक्ष सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल की गई है. रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि मौजूदा कानून में संशोधन किया जाना चाहिए.नागरिकों को गैरकानूनी सर्विलांस के खिलाफ अपनी समस्या उठाने के लिए ग्रीवांस मैकेनिज्म होना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि गोपनीयता के कानून को बेहतर बनाने और गोपनीयता के अधिकार में सुधार, राष्ट्र की साइबर सुरक्षा बढ़ाने, नागरिकों की निजता के अधिकार की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने और गैर-कानूनी निगरानी से संबंधित शिकायत उठाने की व्यवस्था पर कानून अधिनियमित किया जाए. वकील कपिल सिब्बल ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने अपील की, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने खारिज कर दिया. सीजेआई ने कहा कि अदालत रिपोर्ट पर गौर करेगी.
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Tags: Supreme CourtFIRST PUBLISHED : August 25, 2022, 11:35 IST