सुप्रीम कोर्ट ने CBI-ED को नीरव मोदी के रिश्तेदार से मिली जानकारी साझा करने को कहा

नीरव मोदी (nirav modi) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिया है. अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को एक सप्ताह के भीतर बैठक कर नीरव मोदी के रिश्तेदार मयंक मेहता द्वारा किए गए खुलासे तथा पैसों के लेन-देन से जुड़ी सामग्री साझा करने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने CBI-ED को नीरव मोदी के रिश्तेदार से मिली जानकारी साझा करने को कहा
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कहा है कि वे एक सप्ताह के भीतर बैठक करें और भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के रिश्तेदार मयंक मेहता द्वारा किए गए खुलासे तथा पैसों के लेन-देन से जुड़ी सामग्री साझा करें. नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में आरोपी है. न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने मेहता से कहा कि जांच एजेंसी को पड़ताल में बैंक खातों के संबंध में जो भी प्रासंगिक जानकारी मिली है, उसे वह सीबीआई के साथ साझा करें. पीठ मुंबई उच्च न्यायालय के 23 अगस्त के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. उस आदेश में मेहता को हांगकांग की यात्रा करने और वहां तीन महीने तक रहने की अनुमति दी गई थी. कोर्ट ने दिया था बड़ा आदेश अदालत के आदेश में कहा गया है, ‘भारत के सॉलिसिटर जनरल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर आज से एक सप्ताह के भीतर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के जांच अधिकारियों के बीच कोई संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है तो केंद्र को कोई आपत्ति नहीं होगी.’ पीठ ने कहा कि सीबीआई ने बैंक खातों में लेन-देन का खुलासा नहीं करने के मुद्दों को उठाया है. इनमें सिंगापुर में एक खाते में 89 लाख अमेरिकी डॉलर और 18 लाख अमेरिकी डॉलर के दो लेनदेन शामिल हैं जिन्हें नीरव मोदी के पिता द्वारा अंतरित किया गया था. ये भी पढ़ें: जम्‍मू-कश्‍मीर सब इंस्‍पेक्‍टर लिखित परीक्षा पेपर लीक: जानें, CBI ने बीएसएफ के कमांडेंट डॉक्‍टर को क्‍यों किया गिरफ्तार सर्वोच्च अदालत ने कहा कि मेहता को जानकारी जांच एजेंसी के साथ साझा करनी चाहिए जिसके बाद उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है. पीठ ने कहा, ‘ये सिर्फ बैंक खातों के विवरण हैं जो आप किसी भी समय दे सकते हैं. आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं. खातों का विवरण दें और आप जा सकते हैं.’ मेहता ईडी मामले में सरकारी गवाह बन गए हैं और उन्हें माफी दे दी गई है. पीठ ने यह आदेश मंगलवार को पारित किया. मामले में अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी| Tags: Nirav ModiFIRST PUBLISHED : October 19, 2022, 23:58 IST