ओवैसी पर हमले के मामले में 2 आरोपियों को जमानत के आदेश को SC ने किया खारिज

Asaduddin Owaisi News: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष ओवैसी की कार पर तीन फरवरी को हापुड़ क्षेत्र में उस समय हमला किया गया था जब वह राज्य में विधानसभा चुनाव से संबंधित कार्यक्रमों में शामिल होकर दिल्ली लौट रहे थे.

ओवैसी पर हमले के मामले में 2 आरोपियों को जमानत के आदेश को SC ने किया खारिज
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने इस साल फरवरी में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर गोली चलाने के आरोपी दो लोगों को जमानत देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को शुक्रवार को खारिज कर दिया और आरोपियों को आत्मसमर्पण के लिए एक सप्ताह का समय दिया. न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने जमानत देते हुए कोई कारण नहीं बताया. शीर्ष अदालत ने मामले में नये सिरे से विचार के लिए उसे उच्च न्यायालय को वापस भेजा और आरोपियों सचिन शर्मा तथा शुभम गुर्जर को एक सप्ताह के अंदर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने को कहा. शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय को दोनों आरोपियों की जमानत अर्जियों पर आत्मसमर्पण की तारीख से चार सप्ताह के भीतर फैसला करने को कहा. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष ओवैसी की कार पर तीन फरवरी को हापुड़ क्षेत्र में उस समय हमला किया गया था जब वह राज्य में विधानसभा चुनाव से संबंधित कार्यक्रमों में शामिल होकर दिल्ली लौट रहे थे. घटना में कथित संलिप्तता के मामले में शर्मा, गुर्जर और आलिम को गिरफ्तार किया था. शीर्ष अदालत ने सितंबर में तीसरे आरोपी आलिम को दी गयी जमानत को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था. ओवैसी ने शीर्ष अदालत में अपनी याचिका में आरोपियों को दी गयी जमानत को चुनौती दी थी. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी| Tags: Asaduddin owaisi, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : November 11, 2022, 14:54 IST