बच्चा गोद लेना अब हुआ आसान! जानिए स्टेप पैरेंट्स के लिए CARA की नई गाइडलाइन्स

Child Adoption Process: भारत में स्टेप पैरेंट्स भी बच्चे को गोद ले सकते हैं, इसके लिए केंद्रीय गोद लेने वाली संसाधन प्राधिकरण (CARA) की वेबसाइट पर पंजीकरण करना होता है. आवश्यक दस्तावेज़ और सहमति के बाद गोद लेने की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है, जो अब सरल हो गई है.

बच्चा गोद लेना अब हुआ आसान! जानिए स्टेप पैरेंट्स के लिए CARA की नई गाइडलाइन्स
सूरत: क्या आपने कभी सोचा है कि स्टेप पैरेंट्स भी बच्चे को गोद ले सकते हैं? जी हां, भारत में इस प्रक्रिया को लेकर अब एक सरल रास्ता है. केंद्रीय गोद लेने वाली संसाधन प्राधिकरण (CARA) के माध्यम से आप इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं. इसके लिए आपको cara.wcd.gov.in वेबसाइट पर रजिस्टर करना होता है. स्टेप पैरेंट्स के लिए गोद लेने की गाइडलाइन्स -स्टेप पैरेंट्स और जैविक माता-पिता को CARINGS वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा और निर्धारित दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे. -जैविक माता-पिता और स्टेप पैरेंट्स से सहमति ली जाएगी, जैसा कि Schedule XX में दिया गया है. -अगर बच्चे की कस्टडी को लेकर कोई कानूनी विवाद है, तो गोद लेने की प्रक्रिया तभी शुरू की जाएगी जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा. क्या आपको बच्चे को गोद लेने की इच्छा है? यदि आपको लगता है कि आप इस प्रक्रिया के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो आपको जिला बाल सुरक्षा इकाई से संपर्क करना चाहिए. यहां के अधिकारी आपकी मदद करेंगे और फॉर्म को सही तरीके से भरने में सहायता करेंगे. जरूरी दस्तावेज़ स्टेप पैरेंट्स को बच्चे को गोद लेने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे, जैसे कि: बच्चें का जन्म प्रमाणपत्र (child’s birth certificate) स्थायी निवास प्रमाण (आधार कार्ड/वोटर कार्ड/पासपोर्ट) आय प्रमाणपत्र शादी का प्रमाणपत्र (अगर शादीशुदा हैं) PAN कार्ड और भी जरूरी दस्तावेज़ जैसे कि चिकित्सक से प्रमाणपत्र, यदि कोई पूर्व जीवनसाथी का निधन हो चुका है. इस प्रक्रिया के लिए पूरी जानकारी के लिए, आप CARA की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. भाई साहब तो शौकीन निकले! इस लकी नंबर के लिए खर्च कर दिए लाखों रुपये, क्या धोनी से है कनेक्शन? इस मामले में बदलाव क्यों आए हैं? सितंबर 2022 में, गोद लेने के नियमों में बदलाव किए गए थे, जिसके कारण कई अभिभावक सही दस्तावेज़ अपलोड नहीं कर पा रहे हैं. इस पर सूरत के जिला बाल सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि अभिभावक जिला बाल सुरक्षा इकाई के कार्यालय में आकर इस प्रक्रिया को सरल बना सकते हैं. Tags: Local18, Special ProjectFIRST PUBLISHED : December 26, 2024, 15:49 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed