बहुत चलाकी दिखाई अरविंद केजरीवाल की याचिका पर SC में बोले तुषार मेहता
बहुत चलाकी दिखाई अरविंद केजरीवाल की याचिका पर SC में बोले तुषार मेहता
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीएम केजरीवाल को जमानत दिए जाने का पुरजोर तरीके से विरोध किया. उन्होंने यह वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मुनसिंघवी की तरफ से दायर सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका के खिलाफ ऐसी दलीलें दीं कि सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला सुरक्षित रखना पड़ गया.
नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीएम केजरीवाल को जमानत दिए जाने का पुरजोर तरीके से विरोध किया. उन्होंने यह वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मुनसिंघवी की तरफ से दायर सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका के खिलाफ ऐसी दलीलें दीं कि सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला सुरक्षित रखना पड़ गया.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच के सामने एसजी तुषार मेहता ने ईडी की तरफ से बहस की शुरुआत की तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि ‘हम अक्सर अंतरिम आदेश जारी करते हैं. फाइनल आदेश देने से पहले.’ इस पर मेहता ने कहा, ‘इन लोगों ने (सीएम केजरीवाल) बड़ी चतुरता से याचिका दाखिल की है. ये गिरफ्तारी को चुनौती वाली याचिका है, लेकिन इसमें जमानत भी मांगी है.’
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तुषार मेहता की इस दलील पर जस्टिस खन्ना ने कहा, अगर हम अंतिम आदेश जारी कर सकते हैं तो फिर अंतरिम आदेश भी जारी कर सकते हैं.’ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हम इस बात पर नहीं जा रहे है कि वो राजनीतिक व्यक्ति है या नहीं, बल्कि यह देख रहे हैं कि केस सही हैं या नहीं. इसमें असाधारण मामले में जमानत पर विचार की जा सकती है या नहीं.’
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सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, ‘अगर याचिकाकर्ता राहत चाहता है तो हम क्या राहत पर विचार न करें?’ इस पर एसजी मेहता ने कहा, ‘लेकिन फिर आपको हर किसी की याचिका पर विचार करना होगा. चाहे वो किसी भी समूह से हो.’ उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल ने किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि इसके पास मंत्रालय नहीं है. केवल नियुक्ति पर हस्ताक्षर करते थे, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, वहीं ये करते हैं, लेकिन बाद मैं हम कानून ले आए, इनके पास कुछ भी नहीं है.’
सुप्रीम कोर्ट ने फिर तुषार मेहता से कहा ED के पास अपनी बात रखने के लिए अब केवल 15 मिनट बचे हैं. इसके बाद दोपहर ढाई बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया.
Tags: Arvind kejriwal, Supreme Court, Tushar mehtaFIRST PUBLISHED : May 7, 2024, 14:57 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed