बिना लाइसेंस के कर रहे हैं यह काम तो होगी कड़ी कार्रवाई भरना पड़ेगा जुर्माना
बिना लाइसेंस के कर रहे हैं यह काम तो होगी कड़ी कार्रवाई भरना पड़ेगा जुर्माना
नगर आयुक्त संजय चौहान ने बताया कि सभी धुलाई सेंटरों को भेजे गए नोटिस में एक सप्ताह के भीतर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कहा गया है, ऐसा नहीं करने पर धुलाई सेंटर को बंद कराने व उसके संचालक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करायी जा सकती है.
अंकुर सैनी/सहारनपुर: सहारनपुर महानगर में बिना लाइसेंस अवैध रूप से चल रहे वाहन धुलाई सर्विस सेंटरों को नगर निगम ने नोटिस भेजकर लाइसेंस बनवाने और विलंब शुल्क सहित लाइसेंस शुल्क जमा कराने को कहा है. लाइसेंस शुल्क पांच हजार रुपये वार्षिक व विलंब शुल्क सौ रुपये प्रतिदिन या लाइसेंस शुल्क का दोगुना रखा गया है. निगम ने नोटिस में लाइसेंस न लेने पर धुलाई सेंटरों को बंद कराने व उनके खिलाफ एफआईआर कराने की चेतावनी दी है.
नगर आयुक्त संजय चौहान के निर्देश पर नगर निगम ने महानगर में बिना लाइसेंस अवैध रुप से चल रहे 57 धुलाई सर्विस सेंटरों को चिह्नित किया है. इन धुलाई सेंटरों में जहां कुछ सेंटर पिछले एक-दो या तीन वर्ष से संचालित हैं. वहीं दर्जनों सेंटर पिछले करीब पांच साल से चल रहे हैं. निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023, 2023-2024 व चालू वित्तीय वर्ष के लिए 2024-2025 का शुल्क जमा कराने को कहा गया है. धुलाई सेंटरों को एक वर्ष का पांच हजार लाइसेंस शुल्क तथा सौ रुपये प्रति दिन के हिसाब से 365 दिन का रुपये 36500/- विलंब शुल्क जमा कराने व जो सेंटर तीन साल या उससे अधिक समय से चल रहे हैं, उन पर 2022-2023 से शुल्क लगाया गया है. ऐसे धुलाई सेंटरों को तीन साल का लाइसेंस शुल्क व सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से करीब रुपये 97600/-(नोटिस भेजे जाने की तिथि तक) जमा कराने का नोटिस भेजा गया है.
नोटिस में क्या कहा गया है
नगर निगम की ओर से कर अधीक्षक साहब सिंह द्वारा धुलाई सेंटरों को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि उनके धुलाई सेंटर/सर्विस सेंटर पर वाहनों की धुलाई कर जल की अत्यधिक मात्रा में बर्बादी हो रही है तथा जल का दोहन किया जा रहा है, जो मानव जीवन व प्रकृति के विरुद्ध है. जिसके लिए व्यवसायिक लाइसेंस शुल्क उपविधि 2017 द्वारा लाइसेंस शुल्क जमा कर लाइसेंस प्राप्त किया जाना अनिवार्य है और नियमानुसार बिना लाइसेंस प्राप्त किये उप्र नगर निगम अधिनियम-1959 के प्रावधानों व व्यवसायिक लाइसेंस बायलाज के नियमों के अनुसार गैर कानूनी है. नोटिस में बताया गया है कि निगम बोर्ड ने मई 2022 में एक प्रस्ताव पारित कर निर्धारित समय के भीतर लाइसेंस प्राप्त न किये जाने पर विलंब शुल्क सौ रुपये प्रतिदिन या लाइसेंस शुल्क का दोगुना देय निर्धारित किया था.
लाइसेंस प्राप्त नहीं किया तो होगी यह कार्रवाई
नगर आयुक्त संजय चौहान ने बताया कि सभी धुलाई सेंटरों को भेजे गए नोटिस में एक सप्ताह के भीतर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कहा गया है, ऐसा नहीं करने पर धुलाई सेंटर को बंद कराने व उसके संचालक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करायी जा सकती है, निगम ने रामनगर नाला पटरी, बेहट रोड व मल्हीपुर रोड के तीन-तीन धुलाई सेंटरों, किशनपुरा नाला पटरी, सुक्खुपुरा बेरी बाग, मानकमऊ व आईटीसी रोड के चार-चार धुलाई सेंटरों, चिलकाना रोड व माहीपुरा जनता रोड के साथ-साथ हसनपुर आईटीसी रोड के पांच, नुमाईश कैंप, देहरादून रोड, पुराना चिलकाना बस स्टैंड, मण्डी समिति रोड, जैन बाग मंदिर के पीछे तथा अम्बाला रोड पर दो-दो और खाताखेड़ी के एक धुलाई सेंटर को नोटिस भेजा गया है.
Tags: Hindi news, Local18FIRST PUBLISHED : August 2, 2024, 10:11 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed