बिना प्लेटफार्म टिकट लगता है जुर्माना राहुल गांधी पर क्यों नहीं लगा जानें
बिना प्लेटफार्म टिकट लगता है जुर्माना राहुल गांधी पर क्यों नहीं लगा जानें
अगर आम आदमी रेलवे स्टेशन जाता है तो प्लेटफार्म टिकट अनिवार्य है, वरना जुर्माना वसूला जाता है. लेकिन हाल ही में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी नई दिल्ली स्टेशन पहुंचे. उन पर जुर्माना नहीं लगाया गया. इसके पीछे वजह बता रहे हैं उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार.
नई दिल्ली. रेलवे स्टेशन पर बगैर प्लेटफार्म टिकट प्रवेश करने पर जुर्माना लगता है. रेल मैन्युअल के अनुसार अगर यात्री ट्रेन से सफर कर रहा है तो ट्रेन का टिकट होना अनिवार्य है और अगर प्लेटफार्म पर गया है तो उसके पास प्लेटफार्म टिकट होना चाहिए. वरना जुर्माना लगाया जाता है. लेकिन हाल ही में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी नई दिल्ली स्टेशन पहुंचे. उन पर जुर्माना नहीं लगाया गया, आपको पता है कि इससे पीछे क्या वजह थी. आइए जानें.
राहुल गांधी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया है. इस दौरान उन्होंने देश के विभिन्न लोको पायलटों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं. यहां पर लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी के पास प्लेटफार्म का टिकट नहीं था तो वो कैसे स्टेशन के अंदर चले गए. आम लोगों पर तुरंत कार्रवाई की जाती है. उन पर क्यों नहीं हुई.
आइए जानें इसकी वजह
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार बताते हैं कि राहुल गांधी आम लोगों में नहीं हैं. वो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, जो कैबिनेट मंत्री के दर्जे के बराबर होता है. इसलिए वे बगैर प्लेटफार्म टिकट स्टेशन में जा सकते हैं. हालांकि उन्होंने कहा कि वे क्रू लॉबी में गए थे, जो प्लेटफार्म से अलग हैं, यहां पर आम लोग नहीं जा सकते हैं.
एयरपोर्ट पर भी खास सुविधा
केन्द्र सरकार के मंत्रियों के लिए एयरपोर्ट पर भी खास सुविधाएं मिलती हैं. आम लोगों की तरह उन्हें प्रवेश और सिक्योरटिी क्लीयरेंस के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ती है. उनके लिए अलग ग्रीन कॉरिडोर हेाता है, जिससे वे बगैर कहीं लाइन लगाए सीधा प्रवेश करते हैं.
बिना प्लेटफार्म टिकट के 250 रुपये जुर्माना
बगैर प्लेटफार्म टिकट स्टेशन के अंदर पकड़े जाने पर 250 रुपये जुर्माना वसूला जा सकता है. इतना ही नहीं अगर यात्री प्लेटफॉर्म टिकट या यात्रा टिकट के बिना प्लेटफॉर्म पर पकड़ा जाता है, तो यात्री जिस प्लेटफॉर्म पर पकड़ा जाता है उस प्लेटफॉर्म से जा चुकी पिछली ट्रेन या उस प्लेटफॉर्म पर आ चुकी ट्रेन के किराए से दोगुना चार्ज तक वसूला जा सकता है.
प्लेटफॉर्म टिकट 2 घंटे तक रहता है मान्य
बता दें कि प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने के केवल 2 घंटे तक ही मान्य रहता है. इसका मतलब हुआ कि आप एक बार टिकट खरीदने के बाद केवल 2 घंटे तक ही इसका इस्तेमाल प्लेटफॉर्म पर आने-जाने के लिए कर सकते हैं. इसकी कीमत 10 रुपये होती है.
Tags: Congress leader Rahul Gandhi, Indian railway, Indian Railway newsFIRST PUBLISHED : July 8, 2024, 19:39 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed