चलती ट्रेन में जीआरपी और आरपीएफ के बगैर भी दर्ज करा सकते हैं FIR जानें

रेल मंत्रालय के डायरेक्‍टर इंफारमेशन एंड पब्लिसिटी शिवाजी मारुति सुतार बताते हैं कि एफआईआर कराने के लिए आपको जीआरपी और आरपीएफ के आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है.

चलती ट्रेन में जीआरपी और आरपीएफ के बगैर भी दर्ज करा सकते हैं FIR जानें
नई दिल्‍ली. अगर आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं और उस दौरान आपके साथ कोई घटना हो जाती है. साथ ही आपका गंतव्‍य स्‍टेशन भी करीब है. ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. एफआईआर कराने के लिए आपको जीआरपी और आरपीएफ के आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है. टीटी के पास एफआईआर दर्ज कराकर अपने गंतव्‍य स्‍टेशन पर उतर सकते हैं. भारतीय रेल मैन्‍युअल के अनुसार सफर के दौरान यात्री के साथ कोई घटना होती है तो सूचना मिलते ही जीआरपी या आरपीएफ मौके पर पहुंचते हैं और कानूनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं. लेकिन कई बार ऐसे हालात होते हैं कि जीआरपी और आरपीएफ को सूचना नहीं मिल पाती है या दूर होते हैं. इस वजह से मौके पर पहुंचने पर विलंब होते हैं. इन हालातों में टीटी से संपर्क कर एफआईआर दर्ज करा सकते हैं. रेल मंत्रालय के डायरेक्‍टर इनफारमेशन एंड पब्लिसिटी शिवाजी मारुति सुतार बताते हैं कि ट्रेन में यात्री के साथ घटना होने पर पीडि़त को सबसे पहले सूचना टीटी को देना चाहिए. एक टीटी के जिम्‍मे तीन कोच होते हैं. यानी टीटी को खोजने के लिए आपको दूर नहीं जाना होगा. वो एक दो कोच आगे पीछे ही मिल जाएगा. Railway Knowledge: यात्रियों का नहीं, बल्कि टीटी के जिम्मे होता है ये जरूरी काम, आप सिर्फ सफर का आनंद लें इसलिए जीआरपी को लगता है समय जीआरपी और आरपीएफ के जिम्‍मे पूरी ट्रेन होती है. वो आगे से लेकर पीछे तक चक्‍कर लगाते रहते हैं. संभव हो कि घटना आगे कोच में बैठे यात्री के साथ हो और जीआरपी व आरपीएफ पीछे के कोच में गश्‍त कर रहे हों. घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचने पर उन्‍हें समय लग सकता है. इसलिए यात्री को इन्‍हें ढूंढ़ने में समय खराब नहीं करना चाहिए. टीटी को इस तरह दर्ज करा सकते हैं एफआईआर घटना होने पर आप टीटी से एफआईआर दर्ज करने के लिए फार्म मांगें. यह फार्म सभी टीटी के पास होता है. यात्री द्वारा फार्म मांगने पर वो तुरंत उपलब्‍ध करागा. इसमें घटना से संबंधित सारी डिटेल्‍स भरनी होगी. यात्री इस फार्म को टीटी को सौंपकर अपने गंतव्‍य स्‍टेशन पर उतर सकता है. यात्री द्वारा सौंपा गया फार्म टीटी जीआरपी को सौंप देगा. यह उसकी जिम्‍मेदारी होगी. इसी आधार पर एफआईआर दर्ज होगी. फार्म में आपका मोबाइल नंबर दर्ज होगा. इस आधार पर जीआरपी और आरपीएफ आपसे संपर्क करेगी और मामले की जांच शुरू हो जाएगी. Tags: Indian railway, Indian Railway newsFIRST PUBLISHED : July 15, 2024, 08:42 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed