सगाई टूटी तो किसके पास रहेगी इंगेजमेंट रिंग कोर्ट ने 60 साल में दिया फैसला
सगाई टूटी तो किसके पास रहेगी इंगेजमेंट रिंग कोर्ट ने 60 साल में दिया फैसला
Engagement Law : सगाई टूटना अब एक आम बात हो गई है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके बाद इंगेजमेंट रिंग पर किसका हक रहेगा. अमेरिका में करीब 60 साल से चले आ रहे इस विवाद पर कोर्ट का अंतिम फैसला आ गया है.
हाइलाइट्स शादी से पहले इंगेजमेंट रिंग पर खरीदने वाले का हक रहेगा. अगर सगाई टूटती है तो पहनने वाले को वापस करना होगा. अमेरिका में 60 साल से चल रहा विवाद अब जाकर खत्म हुआ.
नई दिल्ली. बदलते समाज और आजाद ख्याली के बस परिवेश में रिश्तों को बचाना एक चुनौती हो गया है. खासकर जब रिश्तों को महज कुछ शर्तों के साथ बांधा गया हो. जैसे सगाई का रिश्ता. आजकल शादी के पहले लड़के-लड़की की सगाई करने का चलन बढ़ गया है, ताकि दोनों परिवार इस बात से निश्चिंत हो जाएं कि बच्चों की शादी कहां करनी है. दोनों परिवार अपनी इसी निश्चिंतता के लिए सगाई करते हैं और उसके कुछ समय बाद शादी करने की डेट रखते हैं. लेकिन, कई बार सगाई और शादी के बीच का यह समय रिश्ते के लिए बहुत घातक सिद्ध होता है और सगाई टूट जाती है.
ऐसा तो आपने भी देखा और सुना होगा कि सगाई के बाद रिश्ता टूट गया. लेकिन, यहां सवाल ये उठता है कि अगर सगाई टूट जाती है तो फिर इंगेजमेंट रिंग किसके पास रहेगी. अगर लड़के ने लड़की को रिंग दिया है तो क्या लड़की का उस पर मालिकाना हक हो जाता है अथवा लड़का सगाई के बाद अपनी रिंग वापस ले सकता है. यह विवाद कई साल से चला जा रहा था जिसे अब कोर्ट ने पूरी तरह साफ कर दिया है. अमेरिका के मैसाचुसेट्स की सुप्रीम जुडिशियल कोर्ट ने हाल में दिए एक फैसले में स्पष्ट कर दिया कि सगाई टूटने के बाद रिंग का असली मालिक कौन होगा.
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क्या था पूरा मामला
अमेरिका निवासी ब्रूस जॉनसन और कैरोलिन सैटेनियो ने साल 2016 में डेटिंग शुरू किया. कुछ दिन साथ रहने के बाद जॉनसन ने कैरोलिन के पिता से शादी की इजाजत मांगी और दोनों ने सगाई कर ली. जॉनसन ने सगाई के समय कैरोलिन को 70 हजार डॉलर (करीब 60 लाख रुपये) की इंगेजमेंट रिंग दी. कुछ समय बाद जॉनसन को लगा कि कैरोलिन उसे धोखा दे रही और इसके बाद जॉनसन ने सगाई तोड़ दी.
रिंग को लेकर शुरू हुआ झगड़ा
सगाई टूटने के बाद दोनों के बीच इंगेजमेंट रिंग को लेकर विवाद शुरू हो गया. अमेरिका में यह विवाद करीब 60 साल से चला आ रहा था और एक बार जॉनसन व कैरोलिन का विवाद कोर्ट तक पहुंच गया. इंगेजमेंट रिंग की ऑनरशिप को लेकर चले आ रहे 6 दशक पुराने कानून में प्रावधान था कि रिंग का मालिकाना हक इस बात से तय किया जाएगा कि सगाई तोड़ने में गलती किसकी है. भले ही इसे किसी ने भी खरीदा हो.
अदालत ने क्या दिया फैसला
जॉनसन और कैरोलिन का मामला जब ट्रायल के लिए पहुंचा तो जज ने शुरुआत में रिंग पर कैरोलिन का हक बताया. इस फैसले के खिलाफ जॉनसन ने ऊपरी अदालत में अपील की तो वहां फैसला जॉनसन के हक में हुआ. आखिरकार इसे मैसाच्युसेट्स की सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया, जहां जज ने जॉनसन को ही रिंग का असली हकदार बताया. कोर्ट ने कहा कि मौजूदा परिवेश में सगाई टूटने के कई कारण हो सकते हैं और रिंग के ऑनरशिप पर इस बात से कोइ फर्क नहीं पड़ता कि गलती किसकी है.
क्या कहता है कानून
इंगेजमेंट रिंग को लेकर कोर्ट ने साफ कानून बनाया कि जब तक शादी नहीं हो जाती है, तब तक रिंग को पहनने वाले को इस पर पूरी ऑनरशिप नहीं मिलती. जाहिर है कि अगर शादी से पहले ही सगाई टूट जाती है तो इसकी ऑनरशिप उसी व्यक्ति के पास वापस लौट जाएगी, जिसने इसे खरीदा था. फिर चाहे वह लड़की हो या फिर लड़का. लिहाजा अब कानून स्पष्ट हो गया है कि शादी से पहले रिंग का मालिकाना हक इसे खरीदने वाले का ही रहेगा. शादी के बाद जिसने पहना है, उसका पूरा हक हो जाएगा.
Tags: Business news, Love marriage, Marriage LawFIRST PUBLISHED : November 11, 2024, 08:11 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed