हर ITR की कड़ी निगरानी! करदाता से होगी पाई-पाई की पूछताछ
हर ITR की कड़ी निगरानी! करदाता से होगी पाई-पाई की पूछताछ
ITR Update : इनकम टैक्स रिटर्न भरने का समय चल रहा है और इस बीच इनकम टैक्स विभाग ने नया सिस्टम लागू कर दिया है. इसका मकसद पारदर्शिता बढ़ाने के साथ रिटर्न भरने की प्रक्रिया को और सरल करना है.
हाइलाइट्स AIS में सभी सूचनाओं की समीक्षा करने का तंत्र भी जोड़ दिया है. नया सिस्टम इस फॉर्म में मिलने वाली सूचना को और पुख्ता कर देगा. सोर्स की ओर से दिए गए फीडबैक की बाकायदा डेट सहित जानकारी दी जाएगी.
नई दिल्ली. गलत और फर्जी सूचनाओं के जरिये इनकम टैक्स चोरी करने वाले करदाताओं को अब होशियार हो जाना चाहिए. सरकार ने ऐसा ‘जाल’ बिछा दिया है कि अब आईटीआर भरते समय पाई-पाई का हिसाब और पूछताछ होगी. करदाता के निवेश और बचत का खुलासा करने के बाद इनकम टैक्स विभाग इसकी पड़ताल करेगा और वेरिफिकेशन के बाद ही इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करेगा. इसका मकसद पारदर्शिता बढ़ाने और आईटीआर भरने की प्रक्रिया को और सरल करने के लिए किया जा रहा है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इसके लिए एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) में सभी सूचनाओं की समीक्षा करने का तंत्र भी जोड़ दिया है. नए तंत्र के जरिये करदाता जो भी जानकारी अपने आईटीआर में देगा उसका फीडबैक संबंधित स्रोत से वेरिफाई किया जाएगा. ट्रांजेक्शन से जुड़ा स्रोत इस बात की पुष्टि करेगा कि सूचना पूरी तरह या आंशिक रूप से सही है अथवा रिजेक्ट किया गया है.
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कैसे काम करेगा नया सिस्टम
AIS में नया सिस्टम डेवलप होने के बाद अगर दी गई सूचना पूरी अथवा आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है तो मूल स्रोत की ओर से इसे करेक्ट किया जाएगा. इस करेक्शन का स्टेटस करदाता को भी स्रोत के फीडबैक कंफर्मेशन पर दिख जाएगा. AIS में लागू यह नया सिस्टम इस फॉर्म में मिलने वाली सूचना को और पुख्ता कर देगा, जिससे टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर भरना और आसान हो जाएगा. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इनकम टैक्स विभाग की ओर से कम्प्लायंस को आसान बनाने के लिए यह एक और सार्थक कदम है.
निवेश और बचत के मूल स्रोत से सत्यापन
इनकम टैक्स विभाग ने बताया है कि नया सिस्टम टैक्सपेयर्स की ओर से दी गई जानकारी को मूल स्रोत से कन्फर्म करने के बाद फीडबैक के रूप में इसकी जानकारी करदाता को दी जाएगी. रिपोर्टिंग सोर्स की ओर से दिए गए फीडबैक की बाकायदा डेट सहित जानकारी दी जाएगी.
कहां से मिलता है AIS फॉर्म
इनकम टैक्स विभाग सभी करदाताओं के AIS फॉर्म को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करता है. www.incometax.gov.in पर जाकर टैक्सपेयर अपना एआईएस फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. इसमें इनकम टैक्स के तहत आने वाले सभी तरह के ट्रांजेक्शन की डिटेल होती है. इसमें तमाम अलग-अलग स्रोत से मिले वित्तीय आंकड़े शामिल रहते हैं.
अब नया क्या होगा
अब करदाताओं को मिलने वाले AIS फॉर्म में दी गई ट्रांजेक्शन की जानकारी के साथ टैक्सपेयर्स को फीडबैक देने का भी ऑप्शन मिलेगा. अगर कोई जानकारी गलत है तो करदाता इस पर कमेंट कर सकता है और मूल स्रोत से उस जानकारी को करेक्ट किया जाएगा. इसी तरह, अगर करदाता की ओर से कोई गलत जानकारी दी गई है तो मूल स्रोत की तरफ से इसका कंफर्मेशन किया जाएगा और सही होने पर आईटीआर प्रोसेस होगा.
Tags: Business news in hindi, Income tax, Income tax exemption, Income tax return, ITR filingFIRST PUBLISHED : May 14, 2024, 16:40 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed