रूसी दूतावास ने रूसी जहाज को कोचीन में रोके जाने का मामला विदेश मंत्रालय के सामने उठाया

रूसी दूतावास के अनुसार यह कार्रवाई एस्टोनियाई तट सेवा कंपनी बंकर पार्टनर ओयू के दावे से जुड़ी है. जुलाई 18 को केरल हाईकोर्ट ने एक एस्टोनियाई कंपनी को लगभग ₹1.87 करोड़ के अवैतनिक ईंधन खर्च के कारण रूसी जहाज MV MAIA-I के लिए एक जब्ती आदेश जारी किया था. जहाज भारतीय नौसेना के लिए हथियार ले जा रहा था.

रूसी दूतावास ने रूसी जहाज को कोचीन में रोके जाने का मामला विदेश मंत्रालय के सामने उठाया
हाइलाइट्सजुलाई 18 को केरल हाईकोर्ट ने एक एस्टोनियाई कंपनी को लगभग ₹1.87 करोड़ के अवैतनिक ईंधन खर्च के कारण रूसी जहाज MV MAIA-I के लिए एक जब्ती आदेश जारी किया था. यह ज्ञात नहीं है कि रूसी जहाज को कब रोका गया था.जहाज वर्तमान में कोचीन बंदरगाह पर कोर्ट के क्षेत्रीय जल क्षेत्र में लंगर डाले हुए था. नई दिल्ली. रूसी दूतावास ने एक रूसी मालवाहक जहाज को कोचीन बंदरगाह में रोके जाने का मामला विदेश मंत्रालय के सामने उठाया है और घटना की परिस्थितियों के ‘स्पष्टीकरण’ का अनुरोध किया है. दूतावास ने इस मामले पर मीडिया के सवालों के जवाब में मंगलवार को यह बात कही. विदेश मंत्रालय द्वारा इस मुद्दे पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई. रूसी दूतावास ने रूसी जहाज को कोचीन में रोके जाने के मामले को लेकर कहा कि भारत में रूसी दूतावास कोचीन के भारतीय बंदरगाह में रूसी मालवाहक जहाज को रोके जाने के बारे में अवगत है, जिसके जरिए भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक सैन्य माल पहुंचाया गया था. दूतावास ने आगे कहा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार,  यह कार्रवाई एस्टोनियाई तट सेवा कंपनी बंकर पार्टनर ओयू के दावे से जुड़ी है. जिसने दावा किया है कि जहाज के मालिकों पर कथित तौर पर कर्ज है. चेन्नई में रूसी महावाणिज्य दूतावास को मामले की जानकारी है. रूसी दूतावास ने कहा कि हम यह रेखांकित करना चाहेंगे कि कोर्ट ने माल उतारने की अनुमति दी है, क्योंकि इसका वाद से कोई लेना-देना नहीं है. रूसी जहाज को कब रोका गया पता नहीं रूसी दूतावास ने कहा कि उसने विदेश मंत्रालय को “घटना की परिस्थितियों के स्पष्टीकरण” के लिए एक आधिकारिक अनुरोध भेजा है. दूतावास ने जानकारी दी है कि रूसी दूतावास ने मंत्रालय से रूसी जहाज मालिकों और चालक दल के अधिकारों का बिना शर्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है. यह ज्ञात नहीं है कि रूसी जहाज को कब रोका गया था. केरल हाईकोर्ट ने जब्ती आदेश किया था जारी  जुलाई 18 को केरल हाईकोर्ट ने एक एस्टोनियाई कंपनी को लगभग ₹1.87 करोड़ के अवैतनिक ईंधन खर्च के कारण रूसी जहाज MV MAIA-I के लिए एक जब्ती आदेश जारी किया था. अदालत ने जहाज को अपने माल को डंप करने की अनुमति दी. यह कोचीन में भारतीय नौसेना के लिए हथियार ले जा रहा था. हाईकोर्ट ने डिप्टी कंजरवेटर को गिरफ्तारी वारंट को पासन करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा कि जहाज वर्तमान में कोचीन बंदरगाह पर कोर्ट के क्षेत्रीय जल क्षेत्र में लंगर डाले हुए था. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | Tags: Kerala High Court, RussiaFIRST PUBLISHED : July 19, 2022, 21:30 IST