राष्ट्रपति चुनाव के लिए यात्रियों की तरह उड़ान भर रहा है बैलेट बॉक्स जानिए किस नाम से बुक होती है टिकट
राष्ट्रपति चुनाव के लिए यात्रियों की तरह उड़ान भर रहा है बैलेट बॉक्स जानिए किस नाम से बुक होती है टिकट
Rashtrapati Chunav: जब मतपेटियां और मतपत्र राज्यों की राजधानियों में पहुंच जाते हैं, तो इन्हें पहले से निरीक्षण किए गए और ठीक से सील किए गए स्ट्रांग रूम में रखा जाता है तथा प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाती है.
नई दिल्ली. राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतपेटियां यात्रियों के रूप में ‘उड़ान’ भर रही हैं और इनमें से प्रत्येक को विमान में एक सीट आवंटित की गई है. वे ज्यादातर राज्यों की राजधानियों को जा रही हैं जहां उनका इस्तेमाल 18 जुलाई को होने वाले मतदान के लिए किया जाएगा. मतपेटियों के लिए ‘मिस्टर बैलेट बॉक्स’ के नाम से अलग से टिकट बुक की जाती हैं और ‘वह’ मतपत्र तथा मतों को चिह्नित करने के लिए विशेष पेन जैसी चुनाव सामग्री ले जाने वाले अधिकारी की सीट के बगल में विमान की अगली पंक्ति में ‘बैठा’ होता है.
मंगलवार को जहां 14 मतपेटियां भेजी जाएंगी, वहीं बुधवार को 16 मतपेटियां भेजी जाएंगी. संसद भवन और दिल्ली विधानसभा के लिए बनीं मतपेटियां बुधवार को भेजे जाने की संभावना है. अधिकारियों ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए बनी मतपेटी सड़क मार्ग से यात्रा करेंगी. राज्य से सहायक चुनाव अधिकारी और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से एक अधिकारी चुनाव सामग्री एकत्र करने के लिए यहां निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन में आते हैं. उनका उसी दिन राज्य की राजधानी लौटना अनिवार्य होता है.
‘बैलेट बॉक्स पर हमेशा अधिकारियों की नजर रहती है’
जब मतपेटियां और मतपत्र राज्यों की राजधानियों में पहुंच जाते हैं, तो इन्हें पहले से निरीक्षण किए गए और ठीक से सील किए गए स्ट्रांग रूम में रखा जाता है तथा प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाती है. मतदान समाप्त होने के बाद सील की गईं मतपेटियों और अन्य चुनाव सामग्री को अगली उपलब्ध उड़ान से चुनाव अधिकारी, जो इस बार राज्यसभा महासचिव हैं, के कार्यालय में वापस ले जाया जाता है. मतपेटियों और अन्य दस्तावेजों को व्यक्तिगत रूप से विमान के कैबिन में ले जाया जाता है और इन पर साथ आने वाले अधिकारियों की हर समय नजर रहती है.
विधान परिषदों के सदस्यों को वोट देने का अधिकार नहीं
मतदान संसद भवन और राज्य विधानसभाओं में होता है तथा निर्वाचित सांसद और विधायक – मनोनीत नहीं – वोट देने के हकदार होते हैं. राष्ट्रपति चुनाव में विधान परिषदों के सदस्यों को वोट देने का अधिकार नहीं है. सहायक चुनाव अधिकारियों से बात करते हुए, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस बात को रेखांकित किया कि निर्वाचन आयोग की विभिन्न टीमों द्वारा प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करते हुए हर बार त्रुटिविहीन चुनाव कराना एक विशिष्ट पहचान बन गया है. निर्वाचन आयोग के एक बयान के अनुसार, कुमार ने अधिकारियों को सतर्क रहने और मतपेटियों तथा मतपत्र सहित चुनाव सामग्री के परिवहन एवं भंडारण के लिए प्रोटोकॉल एवं दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा.
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Tags: Rashtrapati ChunavFIRST PUBLISHED : July 13, 2022, 05:00 IST