राजीव गांधी हत्याकांड: जेल में रहकर पढ़ाई अच्छा व्यवहार दोषियों को रिहा करते वक्त SC ने किया कई बातों का जिक्र
राजीव गांधी हत्याकांड: जेल में रहकर पढ़ाई अच्छा व्यवहार दोषियों को रिहा करते वक्त SC ने किया कई बातों का जिक्र
Rajiv Gandhi Assassination: राजीव गांधी हत्याकांड के आरोपियों को रिहा करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातों का जिक्र किया. इन्हीं बातों के आधार पर दोषियों की रिहाई की गई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषियों ने तीन दशक से ज्यादा का समय जेल में बंद रहकर गुजारा. सभी दोषियों को जेल में व्यवहार भी अच्छा था. इसके अलावा उन्होंने जेल में रहकर पढ़ाई की और डिग्रियां हासिल कीं. इस दौरान वह बीमार भी रहे.
नई दिल्ली. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 6 हत्यारों को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रिहा कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिहाई के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को आधार बनाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषियों ने तीन दशक से ज्यादा का समय जेल में बंद रहकर गुजारा. सभी दोषियों को जेल में व्यवहार भी अच्छा था. इसके अलावा उन्होंने जेल में रहकर पढ़ाई की और डिग्रियां हासिल कीं. इस दौरान वह बीमार भी रहे. राजीव हत्याकांड के जिन दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रिहा किया उनमें नलिनी श्रीहरन, रॉबर्ट पेस, रविचंद्रन, राजा, श्रीहरन और जयकुमार शामिल हैं.
गौरतलब है कि उनकी रिहाई से कांग्रेस खासी नाराज है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में हमारे पास जो भी विकल्प होंगे उनका हम इस्तेमाल करेंगे. राजीव गांधी का बलिदान हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे. हमारी कोर्ट से अपील है कि वह दोषियों की रिहा न करें. पूर्व पीएम की हत्या करना भारत के अस्तित्व पर हमला करना है. इसमें कोई राजनीति का रंग नहीं होता. इस तरह के अपराध में किसी को रिहा नहीं किया जा सकता.
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Tags: Rajiv Gandhi, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : November 11, 2022, 19:37 IST