शाही ईदगाह के सर्वे की मांग वाली हिंदू महासभा की याचिका पर हुई सुनवाई फैसला सुरक्षित
शाही ईदगाह के सर्वे की मांग वाली हिंदू महासभा की याचिका पर हुई सुनवाई फैसला सुरक्षित
Shrikrishn Janmbhumi Shahi Idgah Dispute: शुक्रवार को अपर जिला जज सप्तम की अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह के स्वामित्व के मामले को लेकर चल रहे वाद में अखिल भारत हिंदू महासभा की याचिका में शाही ईदगाह के सर्वे की मांग वाले प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई, जिस पर न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
हाइलाइट्सश्री कृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह के स्वामित्व के मामले में अखिल भारत हिंदू महासभा ने लगाई है याचिका.शाही ईदगाह के सर्वे की मांग वाले प्रार्थना पत्र पर कोर्ट में आज सुनवाई हुई, न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
मथुरा. उत्तर प्रदेश के मथुरा में आज यानि शुक्रवार को अपर जिला जज सप्तम की अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह के स्वामित्व के मामले को लेकर चल रहे वाद में अखिल भारत हिंदू महासभा की याचिका में शाही ईदगाह के सर्वे की मांग वाले प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई, जिस पर न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. दरअसल, अखिल भारत हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने न्यायालय सिविल जज सीनियर डिविजन में एक वाद दायर किया हुआ है.
वाद की सुनवाई के दौरान दिनेश कौशिक ने अदालत में अदालत में प्रार्थना पत्र दिया कि मुस्लिम पक्षकार ईदगाह में सनातन धर्म चिन्हों को मिटा रहे हैं. लिहाजा किसी सीनियर अधिवक्ता को बतौर कमीशन नियुक्त कर सर्वे करा लिया जाए, जिस पर न्यायालय ने कोई फैसला नहीं दिया और तारीख लगा दी थी.
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इस पर याचिकाकर्ता ने जिला जज की अदालत का दरवाजा खटखटाया था और कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए आज की तारीख यानि 22 जुलाई मुकर्रर की थी. इसी के चलते आज एडीजे सप्तम ने मामले की सुनवाई की और ऑर्डर रिजर्व कर लिया है. अब देखना होगा कि अदालत इस मामले में क्या फैसला सुनाती है.
मुस्लिम पक्ष की स्वीकार हो चुकी है याचिका, सुनवाई 25 को
इससे पहले गुरुवार को मुस्लिम पक्ष के प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था और इसके लिए 25 जुलाई से सीपीसी 7/11 पर न्यायालय में रोजाना सुनवाई होने की बात कहकर सिविल कोर्ट ने अगली तारीख 25 जुलाई दी है. वाद के मेंटनेवल और नॉन मेंटनेवल पर न्यायालय सुनवाई करेगा. बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने सीपीसी 7/11 के तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र लगाया था. श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका को नोन मेंटनेवल बताते हुए मुस्लिम पक्ष ने वाद को रिजेक्ट करने की मांग की थी.
मुस्लिम पक्ष ने सीपीसी 7/11 के तहत न्यायालय से केस को नॉन मेंटनेवल बताते हुए रीजेक्ट करने की मांग लगातार की जा रही है, जिसपर न्यायालय कई तारीखों पर दोनों पक्षो को सुन चुका है. सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने सुनवाई के बाद गुरुवार को आदेश सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है. अब न्यायालय ने सुनवाई की तारीख 25 जुलाई दी है.
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FIRST PUBLISHED : July 22, 2022, 16:19 IST