सीमा हैदर के पति की भारत आने की हुई तारीख तय! क्या है PAK आने का असली वजह
सीमा हैदर के पति की भारत आने की हुई तारीख तय! क्या है PAK आने का असली वजह
गुलाम ने बताया कि उनके वकील मोमिन मलिक के जरिए मानहानी का याचिका दायर किया था, जिसके बाद माननीय अदालत ने शुरुआती बहस सुनने के बाद केस एडमिट किया. कोर्ट ने गुलाम हैदर को अपने सबूत के साथ अगली सुनवाई 10 जून को पेश होने का निर्देश दिया है. कोर्ट के आदेश पर गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने कहा कि यह कानूनी लड़ाई की बड़ी शुरुआती जीत है.
नोएडा. सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर के पाकिस्तान से भारत आने की खबर आ रही है. दरअसल, उसने सीमा हैदर, सचिन मीणा और उनके वकील डॉक्टर एपी सिंह पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. वह उत्तरप्रदेश के गौतमबुद्धनगर के सूरजपुर के सेशन कोर्ट में अपनी गवाही देने आ रहे हैं. ग्रेटर नोएडा की अदालत ने गुलाम को अपनी गवाही देने के लिए कोर्ट में हाजिर होने का आदेश जारी दिया है.
गुलाम हैदर ने ग्रेटर नोएडा के एक सेशन कोर्ट में अपने भारत के वकील मोमिन मलिक की मदद से अपनी पत्नी सीमा हैदर, सचिन मीणा और उनके वकील एपी सिंह के खिलाफ मानहानी का मुकदमा दर्ज करवाया था. मोमिन मलिक हरियाणा के जानेमाने सीनियर वकील हैं. उन्होंने कंफर्म किया कि गुलाम हैदर को गवाही देने को सूरजपुर सेशन कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. गुमाल 10 जून को भारत गवाही देने आ सकते हैं. अगर कोर्ट ने उनकी गवाही मान ली तो तीनों को कम से कम तीन साल की सजा हो सकती है.
गुलाम ने बताया कि उनके वकील मोमिन मलिक के जरिए मानहानी का याचिका दायर किया था, जिसके बाद माननीय अदालत ने शुरुआती बहस सुनने के बाद केस एडमिट किया. कोर्ट ने गुलाम हैदर को अपने सबूत के साथ अगली सुनवाई 10 जून को पेश होने का निर्देश दिया है. कोर्ट के आदेश पर गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने कहा कि यह कानूनी लड़ाई की बड़ी शुरुआती जीत है.
मालूम हो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली सीमा हैदर 13 मई को नेपाल के रास्ते अपने चार बच्चों के साथ अवैध रूप से भारत पहुंची थी. वह यहां पर उत्तर प्रदेश के रहने वाले अपने भारतीय प्रेमी सचिन मीणा से शादी रचा ली थी. समय-समय पर दोनों का वीडियो वायरल होते रहता है. अभी हाल ही में सीमा का एख मारपीट वाला एआई का वीडियो वायरल हुआ था.
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FIRST PUBLISHED : April 26, 2024, 21:42 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed