लव जिहाद मामले में कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा 6 महीने में आया फैसला
लव जिहाद मामले में कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा 6 महीने में आया फैसला
Bareilly News : बरेली में लव जिहाद के एक मामले में अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. योगी सरकार की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत 6 महीने में कोर्ट का फैसला आया है.
बरेली. बरेली में लव जिहाद के मामले में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. योगी सरकार की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत 6 महीने में कोर्ट में अपना फैसला सुनाया है. योगी राज में लव जिहाद के मामले में ऐतिहासिक फैसला आया है. अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने मुस्लिम युवक आलिम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. एक लाख रुपये का अर्थ दंड भी लगाया. कोर्ट ने आलिम के पिता को 2 साल की सजा सुनाई है.
देवरनिया की रहने वाली युवती जब कोचिंग को आती थी, तभी युवक आलिम ने आनंद बनकर धर्म छुपाकर छात्रा को प्रेमजाल में फंसा लिया. मोहम्मद आलिम ने आनन्द बनकर मंदिर में छात्रा की मांग में सिंदूर भरा. दोस्त के कमरे पर शारीरिक संबंध बनाए. जब छात्रा प्रेग्नेंट हो गई तो उसका अबॉर्शन करा दिया. छात्रा ने बरेली के देवरनिया थाने में लव जिहाद , गर्भपात की धाराओ में मुकदमा दर्ज कराया था. सुवाई के दौरान अदालत ने मोहम्मद आलिम को उम्र कैद और एक लाख का जुर्माना सहित उसके पिता को भी सुनाई दो साल की सजा सुनाई है.
इस मामले पर सरकारी वकील दिगंबर पटेल का कहना है कि युवक ने धर्म बदलकर छात्र को जब वह ट्यूशन आई थी, तब प्रेम जाल में फंसा लिया और उसके बाद शारीरिक संबंध बनाए. युवक ने छात्रा का धर्म परिवर्तन भी कराया. इस पूरे मामले में कोर्ट ने 6 महीने के अंदर ही सजा सुनाई है.
सजा होने के बाद एसपी सिटी मनुष पारीक ने बताया कि लव जिहाद के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है. थाना अध्यक्ष देवरनिया इंद्रकुमार ने जल्दी पूरे मामले की चार्जशीट दाखिल की ही. एसएसपी अनुराग आर्य ने इंस्पेक्टर इंद्रकुमार को 5 हजार और पैरोकार को 2500 हजार पुरस्कार देने की घोषणा की है.
Tags: Bareilly news, UP newsFIRST PUBLISHED : September 30, 2024, 23:04 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed