…ये UP सरकार की च्वाइस बेहराइच बुलडोजर एक्शन की SC सख्त लगाई अंतरिम रोक
…ये UP सरकार की च्वाइस बेहराइच बुलडोजर एक्शन की SC सख्त लगाई अंतरिम रोक
Supreme Court on Bahraich Bulldozer Action: सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर अंतरिम रोक लगा दी है. जस्टिस बीआर गवई ने इस मामले में सख्त रुख अख्तियार करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है. बहराइच हिंसा के बाद योगी सरकार अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है.
नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई हिंसा के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बड़ा कदम उठाया. हिंसा के आरोपी लोगों के घर पर अवैध निर्माण को तोड़ने का नोटिस चिपका दिया गया. राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे लोगों की अर्जी पर जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने अहम आदेश जारी किया. वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने अपराध के आरोपी व्यक्तियों के घरों के खिलाफ अधिकारियों द्वारा की गई बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं का उल्लेख किया. कहा गया कि 13 अक्टूबर को यूपी के बहराइच में एक घटना हुई. यह 3 लोगों का आवेदन है जिन्हें अवैध निर्माण तोड़ने के लिए नोटिस प्राप्त हुआ है, जवाब देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है.
सिंह ने कहा कि आवेदक नंबर-1 के पिता और भाइयों ने आत्मसमर्पण कर दिया. कथित तौर पर नोटिस 17 अक्टूबर को जारी किया गया, लेकिन 18 तारीख की शाम को चिपकाया गया. हमने रविवार को सुनवाई की मांग की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. कुछ ने हाईकोर्ट से संपर्क किया है. जस्टिस गवई ने कहा कि किसके तहत उल्लंघन हुआ है? एएसजी केएम नटराज ने कहा कि हाईकोर्ट को मामले की जानकारी है. जस्टिस गवई ने कहा कि यदि वे (यूपी अधिकारी) हमारे आदेश का उल्लंघन करने का जोखिम उठाना चाहते हैं, तो यह उनकी च्वाइस है.
बेंच का हिंस्सा जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि हाईकोर्ट ने 15 दिन का समय दिया है. एक तरह से रोक है. याचिकाकर्ताओं के वकील सिंह ने कहा कि हालांकि कोई सुरक्षा नहीं मिली है. जस्टिस गवई ने कहा कि यदि आपका निर्माण सड़क पर है, तो हम कैसे कोई आदेश दे सकते हैं. वकील सिंह ने कहा कि माई लॉर्ड्स हमारी रक्षा करें. जस्टीस गवई ने एएसजी से कहा कि कल तक, अपनी कार्रवाई पर रोक लगाएं.
FIRST PUBLISHED : October 22, 2024, 12:31 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed