विरोध प्रदर्शन को फंड मुहैया कराना विदेशी धन का दुरुपयोग नहीं केरल हाईकोर्ट से 2 NGO को राहत

Kerala High Court: केरल हाईकोर्ट ने विड़िण्गम बंदरगाह प्रदर्शनों को वित्तीय मदद देने के आधार पर दो एनजीओ के एफसीआरए रजिस्ट्रेशन का रिन्यू न करने के केंद्र सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान नागरिकों को विरोध प्रदर्शन का अधिकार देता है, इसलिए प्रदर्शनकारियों को दी गई आर्थिक सहायता को विदेशी धन का दुरुपयोग या जनहित के खिलाफ नहीं माना जा सकता.

विरोध प्रदर्शन को फंड मुहैया कराना विदेशी धन का दुरुपयोग नहीं केरल हाईकोर्ट से 2 NGO को राहत