CBI को अब एमपी में जांच के लेनी होगी अनुमति गजट नोटिफिकेशन जारी

MP News : पश्चिम बंगाल की तरह मध्य प्रदेश में CBI को जांच के लिए सरकार की लिखित अनुमति लेनी होगी. सरकार के अनुमति के बिना जांच नहीं होगी.

CBI को अब एमपी में जांच के लेनी होगी अनुमति गजट नोटिफिकेशन जारी
भोपाल. पश्चिम बंगाल के बाद अब मध्यप्रदेश में भी सीबीआई को जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी. मध्यप्रदेश के गृह विभाग ने इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी किया है. यह नोटिफिकेशन 1 जुलाई से ही प्रभावी माना जाएगा. नोटिफिकेशन के मुताबिक, केंद्रीय जांच एजेंसियों को जांच के लिए अनुमति लेनी होगी. सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के अपराधिक मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति जरूरी होगी. बिना लिखित अनुमति के बिना जांच नहीं होगी. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 3 की शक्तियों का राज्य सरकार ने उपयोग किया है. Tags: Bhopal news, Mp newsFIRST PUBLISHED : July 18, 2024, 19:12 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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