पूजा खेडकर के बाद UPSC के रडार पर 6 और ऑफिसर्स हो रही है स्कैनिंग

Puja Khedkar: ट्रेनी आईएएस रहीं पूजा खेडकर का विकलांगता सर्टिफिकेट रद्द करने के बाद कुछ और ट्रेनी और सेवारत ऑफिसर्स के विकलांगता सर्टिफिकेटों की जांच की जा रही है.

पूजा खेडकर के बाद UPSC के रडार पर 6 और ऑफिसर्स हो रही है स्कैनिंग
Puja Khedkar: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर का विकलांगता सर्टिफिकेट रद्द करने के बाद कुछ प्रोबेशनरों और सेवारत अधिकारियों के विकलांगता सर्टिफिकेटों की जांच की जा रही है. सूत्रों के अनुसार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) छह अन्य सिविल सेवकों के मेडिकल सर्टिफिकेटों की जांच कर रहा है, जिनके सर्टिफिकेटों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हरी झंडी दिखाई गई थी. इन छह सिविल सेवकों में से पांच IAS और एक IRS से हैं. यह खेडकर की उम्मीदवारी रद्द होने के बाद आया है क्योंकि यूपीएससी ने उनके खिलाफ परीक्षा नियमों और दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के आरोपों को सही पाया था. केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने एक बयान में कहा कि यूपीएससी ने उपलब्ध रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच की है और उन्हें सीएसई-2022 नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में काम करने का दोषी पाया है. सीएसई-2022 के लिए उनकी अनंतिम उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है और उन्हें यूपीएससी की सभी भावी परीक्षाओं/चयनों से भी स्थाई रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है. इस बीच, दिल्ली की एक अदालत ने धोखाधड़ी और जालसाजी के एक मामले में आरोपी खेडकर द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया. अदालत ने आदेश दिया कि जांच एजेंसी को जांच का दायरा बढ़ाने की जरूरत है. एजेंसी को निर्देश दिया जाता है कि वह हाल के दिनों में अनुशंसित उन उम्मीदवारों का पता लगाए, जिन्होंने ओबीसी कोटे के तहत अनुमेय आयु सीमा से परे लाभ उठाया है और जिन्होंने इसके हकदार न होने के बावजूद बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लाभ का फायदा उठाया है. यूपीएससी ने पूजा खेडकर को अपनी पहचान को गलत तरीके से पेश करके परीक्षा नियमों में निर्धारित अनुमेय सीमा से परे प्रयास करने के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा था. विशेषज्ञों के अनुसार पूजा खेडकर ने आयोग के समक्ष अपनी बात रखने से इनकार करके खुद के लिए मुश्किलें खड़ी कर ली हैं. यूपीएससी के अनुसार उन्होंने पहले 25 जुलाई से 4 अगस्त तक का समय मांगा था. आयोग ने उसके अनुरोध पर विचार किया और 30 जुलाई को दोपहर 3.30 बजे तक का समय दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यह उसका अंतिम अवसर था. डीओपीटी के बयान में कहा गया है कि उन्हें दिए गए समय में विस्तार के बावजूद वह निर्धारित समय के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विफल रही. पूजा ने 2023 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी उम्मीदवारी पर यूपीएससी के फैसले को चुनौती दी थी. यदि वह 2024 के यूपीएससी के फैसले को फिर से कैट के समक्ष चुनौती देती है, तो आयोग यह तर्क दे सकता है कि उसे अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए थे, लेकिन उन्होंने उपस्थित नहीं होने का विकल्प चुना. ये भी पढ़ें… DU, JNU से की पढ़ाई, UGC NET JRF क्वालीफाई, ऐसे तय किया झुग्गी से IRS Officer बनने का सफर 144000 सैलरी वाली पानी है नौकरी, तो NCERT में फटाफट करें आवेदन, नहीं देनी होगी लिखित परीक्षा Tags: IAS Officer, UPSCFIRST PUBLISHED : August 2, 2024, 19:46 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed