दिल्ली NCR में GRAP 3 लागू जानिए क्या-क्या नहीं हो पाएगा अब
दिल्ली NCR में GRAP 3 लागू जानिए क्या-क्या नहीं हो पाएगा अब
प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट कमीशन ने दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 3 लागू कर दिया है. शुक्रवार सुबह 8 बजे से कई चीजों के चलने, निर्माण कार्य करने पर रोक लगा दी गई है.
प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट कमीशन ने दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 3 लागू (Graded Response Action Plan) कर कर दिया गया है. इसके बाद कई चीजों पर पाबंदी लगा दी गई है. यह पाबंदियां 15 नवंबर सुबह 8 बजे से अगले आदेश तक लागू रहेंगी. आइए जानते हैं कि इसकी वजह से किन किन चीजों पर रोक लगी रहेगी.
निर्माण और तोड़फोड़ के काम नहीं हो सकेंगे. जैसे बोरिंग और ड्रिलिंग, पाइलिंग वर्क, ओपन ट्रेंच सिस्टम के काम पर रोक रहेगी. सीवर लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबल के काम पर भी रोक लगा दी गई है. ईंट भट्ठे भी बंद रहेंगे. आरएमसी बैचिंग प्लांट, बडे़ वेल्डिंग वर्क और गैस कटिंग काम भी नहीं हो सकेगा.
इन पर पाबंदी कच्ची सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलेंगी. मलबे का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा. एनसीआर में सभी स्टोन क्रशर जोन बंद रहेंगे. एनसीआर में खनन और इससे जुड़ी गतिविधियां बंद रहेंगी. बीएस-तीन पेट्रोल (BS-3 Petrol) और बीएस-चार डीजल (BS-4 Diesel) की गाड़ियों पर दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में रोक रहेगी. बीएस-तीन की हल्की मालवाहक गाड़ियों पर रोक रहेगी। जरूरी सामान लेकर आ रही गाड़ियों को छूट दी गई है. अंतरराज्यीय बसों में सिर्फ इलेक्ट्रिक, सीएनजी, बीएस- छह डीजल की बसें, टैंपो ट्रेवलर चलेंगे. राज्य सरकार चाहें तो पांचवीं क्लास तक के बच्चों की फिजिकल क्लासेस रोकी जा सकती है या उन्हें ऑनलाइन मोड पर क्लासेस दी जा सकती हैं.
Tags: Atishi marlena, Delhi pollutionFIRST PUBLISHED : November 14, 2024, 18:52 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed