ओडिशा: डॉक्टर ने शादी का झांसा दे युवती संग बनाए फिजिकल रिलेशन अब हुआ गिरफ्तार

Odisha News: ओडिशा के भुवनेश्वर में एक सरकारी अस्पताल में इलाज करवा रहे मरीज की बेटी को शादी का झांसा देकर कथित तौर पर शारीरिक शोषण के आरोप में डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है. यह जानकारी पुलिस ने दी है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी डॉक्टर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का छात्र है, उसे मंगलवार को भुवनेश्वर-कटक आयुक्तालय महिला पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

ओडिशा: डॉक्टर ने शादी का झांसा दे युवती संग बनाए फिजिकल रिलेशन अब हुआ गिरफ्तार
हाइलाइट्सडॉक्टर ने शादी का वादा कर एक मरीज की बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाए.पीड़िता दो साल पहले डॉक्टर से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मिली थी. मंगलवार को भुवनेश्वर-कटक आयुक्तालय महिला पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार किया. भुवनेश्वर. ओडिशा के भुवनेश्वर में एक सरकारी अस्पताल में इलाज करवा रहे मरीज की बेटी को शादी का झांसा देकर कथित तौर पर शारीरिक शोषण के आरोप में डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है. यह जानकारी पुलिस ने दी है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी डॉक्टर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का छात्र है, उसे मंगलवार को भुवनेश्वर-कटक आयुक्तालय महिला पुलिस ने गिरफ्तार किया था. उक्त डॉक्टर की गिरफ्तारी 26-वर्षीय युवती के पिता द्वारा शिकायत दर्ज करवाने के बाद की गई थी. पिता ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया गया था कि डॉक्टर ने शादी का वादा कर उनकी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में पश्चिम बंगाल की एक अन्य महिला से सगाई कर ली. पुलिस अधिकारी ने शिकायत का हवाला देते हुए कहा कि कथित पीड़िता दो साल पहले चिकित्सक से मिली थी, जब उसके पिता का अस्पताल में इलाज चल रहा था. अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने एम्स, भुवनेश्वर में पिता को इलाज के बाद छुट्टी देते समय युवती का फोन नंबर ले लिया था और बाद में कई बार उसे छात्रावास पर बुलाया करता था. अधिकारी ने बताया कि डॉक्टर पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और उक्त प्रकरण में आगे की जांच जारी है. वहीं एक अन्य मामले में 12 अक्टूबर को मयूरभंज जिले की एक अदालत ने एक 27 वर्षीय व्यक्ति को चार साल पहले चाकू की नोक पर एक महिला से बलात्कार का दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी. बारीपदा के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दुर्गा चरण मिश्रा ने गणेश किस्कू को रासगोविंदपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 35 वर्षीय महिला से बलात्कार का दोषी पाया था. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी| Tags: Odisha news, Women harassmentFIRST PUBLISHED : October 19, 2022, 15:12 IST