राइट टू एजुकेशन के तहत सीट भरें स्कूल एडमिशन में आनाकानी पर सीधे मान्यता रद्द

RTE Admission: मीटिंग में ये साफ संदेश दिया कि आरटीई के तहत विद्यार्थियों के दाखिले न करने वाले स्कूलों के खिलाफ कठोर करवाई हो. उन्होंने कहा कि जिन स्कूल संचालकों द्वारा एडमिशन में आनाकानी की जा रही हो उन स्कूलों को कारण बताओ नोटिस भेजें....

राइट टू एजुकेशन के तहत सीट भरें स्कूल एडमिशन में आनाकानी पर सीधे मान्यता रद्द
रिपोर्ट- सुमित राजपूत नोएडा: नोएडा में फिलहाल आरक्षित कोटे के आर.टी.ई. (राइट टू एजुकेशन) के तहत एडमिशन की प्रक्रिया जारी है. इसमें शत प्रतिशत स्कूल के सीट के हिसाब से एडमिशन लेने के लिए डीएम ने आदेश जारी किया है. अगर प्रशासन के इस आदेश में जरा भी गड़बड़ी मिली तो डीएम का कहना है कि उस स्कूल के खिलाफ विड्रॉल रिकॉग्निशन की कार्यवाही की जाएगी. जिन स्कूल ने इस मीटिंग में भाग नहीं लिया उनकी मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही के डीएम ने आदेश दिया है. शत प्रतिशत स्कूल ने नही दिया एडमिशन तो होगी कार्यवाही आपको बता दें कि आर.टी.ई. (राइट टू एजुकेशन) के तहत विद्यार्थियों का शत् प्रतिशत एडमिशन कराने के उद्देश्य से डीएम मनीष कुमार वर्मा ने स्कूल संचालकों के साथ मीटिंग कर ये साफ संदेश दिया कि आरटीई के तहत विद्यार्थियों के दाखिले न करने वाले स्कूलों के खिलाफ कठोर करवाई हो. उन्होंने कहा कि जिन स्कूल संचालकों द्वारा एडमिशन में आनाकानी की जा रही हो उन स्कूलों को कारण बताओ नोटिस भेजें. लक्ष्य के तहत शत प्रतिशत दाखिला नहीं देने वाले स्कूल संचालकों को एक सप्ताह के अंदर दाखिला करने के निर्देश दिये. BSA को कहा कि स्कूल संचालकों द्वारा दाखिला क्यों नहीं लिया गया, इसकी जानकारी प्रत्येक स्कूल से कारण सहित उपलब्ध कराएं, ताकि मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जा सके. ये सभी स्कूल रहे गायब डीएम मनीष कुमार के अनुसार इस मीटिंग में जिलाधिकारी ने दा फॉर्चून वर्ल्ड स्कूल सेक्टर 01 नोएडा, दा मिलेनियम स्कूल सेक्टर 119 नोएडा तथा रामाज्ञा स्कूल सेक्टर 50 नोएडा को मीटिंग में शामिल नहीं होने पर नगर मजिस्ट्रेट, बीएसए और मान्यता प्रत्याहरण (विड्रॉल रिकॉग्निशन) समिति को आदेश दिया है कि स्कूल में विड्रॉल रिकॉग्निशन की कार्यवाही करें. इस मीटिंग में बीएसए राहुल पंवार, एमिटी स्कूल, डीपीएस, दा मंथन स्कूल, डीएलएफ स्कूल, इन्द्रप्रस्थ ग्लोबल स्कूल के संचालक मौजूद रहे. Tags: Local18FIRST PUBLISHED : August 23, 2024, 20:00 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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