इस्लाम कबूल किया तो नहीं मिलेगा कोई आरक्षण हिन्दू से मुस्लिम बने शख्स पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Court on Muslim Reservation: मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने हिन्दू धर्म छोड़कर इस्लाम अपना लिया था और अपना नाम भी बदल लिया था. अदालत ने कहा कि इस्लाम स्वीकार करने वाला व्यक्ति केवल मुस्लिम रह जाता है. उसका सामाजिक दर्जा उस जाति से तय नहीं होता, जिससे वह पहले संबंधित था.

इस्लाम कबूल किया तो नहीं मिलेगा कोई आरक्षण हिन्दू से मुस्लिम बने शख्स पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला