सहमति से संबंधों में पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ के वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
सहमति से संबंधों में पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ के वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
अदालत ने आरोपी को राहत दे दी, जिसने दावा किया था कि उसके खिलाफ बाल शोषण संबंधी कानून के प्रावधानों का इस्तेमाल करने के लिए लड़की अपनी सुविधा से जन्म की तारीख बता रही है.
नई दिल्ली. सहमति से शारीरिक संबंधों के मामले में किसी को अपनी साथी की जन्मतिथि के न्यायिक सत्यापन (Varification) की जरूरत नहीं है. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने एक व्यक्ति को कथित नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जमानत देते हुए यह बात कही. आधिकारिक दस्तावजों के अनुसार नाबालिग लड़की की तीन अलग-अलग जन्मतिथियां हैं.
“जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ सहमति से शारीरिक संबंध रखता है, उसे दूसरे व्यक्ति की जन्मतिथि की न्यायिक जांच करने की आवश्यकता नहीं है.” जस्टिस जसमीत सिंह ने बलात्कार के एक मामले में आरोपी व्यक्ति को जमानत देते हुए यह टिप्पणी की. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि दोस्त बनने के बाद सितंबर 2019 में याचिकाकर्ता ने उसे एक होटल में बुलाया और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए और उसका वीडियो भी बनाया, जिससे उसे ब्लैकमेल किया गया.
अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को अपनी साथी से सहमति से शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसका आधार कार्ड या पैन कार्ड देखने की या उसके स्कूल के रिकॉर्ड से जन्मतिथि का सत्यापन करने की जरूरत नहीं है. दूसरी ओर, याचिकाकर्ता का मामला था कि घटना की तारीख कथित तौर पर सितंबर, 2019 थी, जबकि प्राथमिकी तीन साल बाद 2022 में दर्ज की गई थी.
यह भी दावा किया गया कि अभियोक्ता की जन्म की 4 अलग-अलग तिथियां हैं. याचिकाकर्ता के अनुसार आधार कार्ड में पीड़िता की जन्मतिथि 1 जनवरी 1998 है जबकि पैन कार्ड के अनुसार 25 फरवरी 2004 है. यह प्रस्तुत किया गया कि राज्य द्वारा किए गए सत्यापन के अनुसार, अभियोक्ता की जन्म तिथि 1 जून 2005 है. इस पृष्ठभूमि में, यह तर्क दिया गया कि अभियोक्ता केवल उसके खिलाफ पोक्सो एक्ट के प्रावधान के आह्वान करने के लिए अपनी सुविधा के अनुसार अपनी जन्मतिथि दिखा रही है.
जस्टिस जसमीत सिंह ने 24 अगस्त के आदेश में कहा, ‘‘सच बात यह है कि एक आधार कार्ड है, जिसमें जन्मतिथि 1 जनवरी 1998 है और यह इस बात को बताने के लिए काफी है कि आवेदक किसी नाबालिग से शारीरिक संबंध नहीं बना रहा था.’’
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Tags: DELHI HIGH COURTFIRST PUBLISHED : August 30, 2022, 05:00 IST