रेस्टोरेंट में अब नहीं देना होगा जबरन सर्विस चार्ज CCPA ने जारी की गाइडलाइंस

गाइडलाइंस के मुताबिक, सर्विस चार्ज देना या ना देना ग्राहक पर निर्भर करेगा, रेस्टोरेंट इसके लिए किसी भी तरीके से ग्राहकों को बाध्य नहीं कर सकता है.

रेस्टोरेंट में अब नहीं देना होगा जबरन सर्विस चार्ज CCPA ने जारी की गाइडलाइंस
नई दिल्ली. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए (CCPA) ने एक राहत भरी घोषणा की है. सीसीपीए ने रेस्टोरेंट और होटलों में सर्विस चार्ज को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है. अब आपके बिल में सर्विस चार्ज जुटकर नहीं आएगा. गाइडलाइंस के मुताबिक अब से कोई भी रेस्टोरेंट और होटल अपने ग्राहकों को सेवा देने के बदले जबरन सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते हैं. गाइडलाइंस के मुताबिक, सर्विस चार्ज देना या ना देना ग्राहक पर निर्भर करेगा, रेस्टोरेंट इसके लिए किसी भी तरीके से ग्राहकों को बाध्य नहीं कर सकता है. सीसीपीए के आदेश के मुताबिक, अगर कोई रेस्टोरेंट अपने बिल में सर्विस चार्ज लगाता है तो ग्राहक  राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर  रेस्टोरेंट शिकायत दर्ज करा सकते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | FIRST PUBLISHED : July 04, 2022, 18:15 IST