पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर सख्त एनजीटी नागालैंड पर 200 करोड़ का जुर्माना लगा
पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर सख्त एनजीटी नागालैंड पर 200 करोड़ का जुर्माना लगा
Environment news: एनजीटी ने नागालैंड राज्य पर 200 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कथित रूप से प्रबंधन नहीं करने को लेकर लगाया गया है.
नई दिल्ली. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने नागालैंड राज्य पर 200 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कथित रूप से प्रबंधन नहीं करने को लेकर लगाया गया है. न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की पीठ ने 24 नवंबर को आदेश पारित करते हुए कहा कि सीवेज उत्पादन और उपचार में अंतर और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अंतर के बयान पर विचार करते हुए, “हम प्रदूषक भुगतान सिद्धांत पर राज्य पर 200 करोड़ रुपये का मुआवजा वसूल करते हैं.” यह जुर्माना तरल और ठोस कचरे के वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन में विफलता के लिए कानून के जनादेश के उल्लंघन में, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट और इस न्यायाधिकरण के निर्णयों के लिए है.
बेंच ने यह भी कहा कि राशि को रिंग में रखा जा सकता है. राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन हेतु केवल मुख्य सचिव के निर्देशानुसार फेन्स एकाउंट संचालित किया जायेगा. 200 करोड़ रुपये का उपयोग ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना, पुराने कचरे के उपचार और सीवेज उपचार संयंत्रों (एसटीपी) और एफएसएसटीपी की स्थापना के लिए किया जाना चाहिए, ताकि कोई अंतर न रहे. हमें उम्मीद है कि मुख्य सचिव के साथ बातचीत के संदर्भ में नागालैंड राज्य एक अभिनव दृष्टिकोण और कड़ी निगरानी के माध्यम से इस मामले में और उपाय करेगा.
यह सुनिश्चित करेगा कि ठोस और तरल अपशिष्ट उत्पादन और उपचार में अंतर जल्द से जल्द पाटा जाए. बेंच ने शहरों, कस्बों और गांवों को बिना किसी देरी के समयबद्ध तरीके से मुख्य सचिव द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के 2 सितंबर 2014 के आदेश के अनुसार ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दों की निगरानी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और 22 फरवरी 2017 के तरल अपशिष्ट प्रबंधन के आदेश के अनुसार ट्रिब्यूनल द्वारा की जा रही है.
अन्य संबंधित मुद्दों में 351 नदी के हिस्सों का प्रदूषण, वायु गुणवत्ता के मामले में 124 गैर-प्राप्ति वाले शहर, 100 प्रदूषित औद्योगिक क्लस्टर, अवैध रेत खनन आदि शामिल हैं, जिन्हें पहले भी निपटाया गया है, लेकिन हम वर्तमान मामले में कार्रवाई को सीमित करने का प्रस्ताव करते हैं. आदेश में कहा गया है कि ठोस कचरा और सीवेज प्रबंधन के दो मुद्दे हैं. ट्रिब्यूनल ने आगे कहा कि निरंतर गैर-अनुपालन के मद्देनजर, 16 जनवरी, 2019 के आदेश के अनुसार, ट्रिब्यूनल ने अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से बातचीत के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया.
ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि पर्यावरणीय मानदंडों का बड़े पैमाने पर गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप मौतें और बीमारियां होती हैं और पर्यावरण को अपरिवर्तनीय क्षति होती है, ऐसी विफलताओं के लिए जवाबदेही तय होना जरूरी है और निर्देशों का उल्लंघन अपराध है.
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Tags: Environment news, New Delhi news, NGT, Save environmentFIRST PUBLISHED : November 26, 2022, 17:47 IST