NGT ने पश्चिम बंगाल पर लगाया भारी-भरकम जुर्माना इस बड़ी लापरवाही के चलते देने होंगे 3500 करोड़
NGT ने पश्चिम बंगाल पर लगाया भारी-भरकम जुर्माना इस बड़ी लापरवाही के चलते देने होंगे 3500 करोड़
NGT Action: राष्ट्रीय हरित अधिकरण पीठ ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने शहरी क्षेत्रों में ठोस और मलजल उपचार संयंत्रों को प्राथमिकता देने में खास पहल नहीं की है. इसके लिए पीठ ने एक सितंबर को पारित आदेश में राज्य सरकार को 3,500 करोड़ रुपये मुआवजा भरने का आदेश दिया.
कोलकाता: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में विफल रहने के कारण पश्चिम बंगाल पर 3,500 करोड़ रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया है. हरित पीठ ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने शहरी क्षेत्रों में ठोस और मलजल उपचार संयंत्रों को प्राथमिकता देने में खास पहल नहीं की है.
न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि छह महीने के भीतर उपचारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए. पीठ ने एक सितंबर को पारित आदेश में राज्य सरकार को 3,500 करोड़ रुपये मुआवजा भरने का आदेश दिया.
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Tags: NGT, West bengalFIRST PUBLISHED : September 04, 2022, 09:52 IST